Tenant Rights : अब नहीं चलेगी मकान मालिक की मनमानी, किरायेदारों को मिले 5 बड़े अधिकार

HR Breaking News - (tenant property rights)। किराए के घर में रहना भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। अक्सर मकान मालिकों के साथ होने वाले विवादों के कारण आजकल लोग किराए (House rent rules) पर रहने के लिए पहले ही कानूनी कागजात तैयार करवा लेते हैं।
प्रोपर्टी मालिक भी इस कार्य को तवज्जो देने लगे हैं। इसके बावजूद कई बार विवाद हो ही जाते हैं, लेकिन अब कानून ने किराएदारों को 5 खास अधिकार दिए हैं, जिससे मकान मालिकों (landlord's property rights) की मनमानी पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा और किराएदार कहीं भी आराम से बिना किसी टेंशन के रह सकेंगे।
1. मकान मालिक यह सूचना देने के लिए बाध्य-
किसी व्यक्ति द्वारा किराए पर रहने या प्रोपर्टी मालिक द्वारा प्रोपर्टी किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट (Rent agreement rules)तैयार करवा लेना बेहतर रहता है। इसमें किराए के लिए दी गई प्रोपर्टी से तय अवधि से पहले मकान मालिक किराएदार को वहां से नहीं हटा सकता। अगर किसी कारण से ऐसा करना भी है तो मिनिमम 15 दिन पहले मकान मालिक अपने किराएदार को नोटिस (notice rules for tenant) देकर सूचित करेगा।
2. किराया बढ़ाने का नियम तय-
मकान मालिक (Property owner rights) किराए पर दी गई प्रोपर्टी का किराया बढ़ाना चाहता है तो उसे पहले नोटिस के माध्यम से किराएदार को सूचित करना होगा। अगर किराएदार 2 माह से किराए का भुगतान नहीं कर रहा है और प्रोपर्टी का यूज उस कार्य के लिए कर रहा जिसका जिक्र रेंट एग्रीमेंट में नहीं था तो मकान मालिक नोटिस देकर किराएदार को घर से बाहर जाने के लिए कह सकता है। मकान मालिक किराएदार (Tenant rights for property) को बुनियादी सुविधाएं बिजली पानी देने के लिए मना नहीं कर सकता।
3. सिक्योरिटी के रूप में ले सकते हैं इतनी रकम-
कोई मकान मालिक किराएदार से अग्रिम किराया राशि देने की बात कहता है तो वह नियम अनुसार 2 माह तक की तय की गई किराया राशि ही ले सकता है। यह राशि रेंट एग्रीमेंट (Rent agreement tenant rights) में भी होनी चाहिए। किराएदार प्रोपर्टी को छोड़कर जाने लगे तब अग्रिम राशि जल्द ही वापस करनी होगी।
4. किराया कटौती को लेकर अधिकार -
मकान में किसी तरह की टूट-फूट होती है तो मरम्मत करवाने की ज़िम्मेदारी मकान मालिक की है। हालांकि किराएदार (kirayedar ke adhikar) यह मरम्मत कराए तो किराए में कटौती करने की बात कहने का अधिकार रखता है या इसे कम किए जाने की बात कह सकता है। इस स्थिति में कोई विवाद (property disputes) होता है तो किराएदार संबंधित विभाग से संपर्क कर सकता है।
5. मकान मालिक नहीं कर सकता बेवजह तंग -
किराएदार किसी भी जगह पर शांति से रहने का अधिकार (Land lord property rights) रखता है। मकान मालिक उसकी प्राइवेसी व शांति में बाधा नहीं डाल सकता। किराएदार की गैरमौजूगी में मकान मालिक किराएदार (landlord tenant rights) के कमरे में नहीं घुस सकता और न ही उसके सामान को इधर से उधर कर सकता। मकान मालिक बेवजह किराएदार को तंग नहीं कर सकता।