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हरियाणा सरकार ला रही नए नियम : पैकेट पर लिखी मात्रा से कम वजन मिला या तराजू में गड़बड़ मिली तो लगेगा जुर्माना

हरियाणा सरकार ला रही नए नियम : प्रदेश में अब वस्तुओं के वजन या तराजू में गड़बड करने वालों अब सरकार शिकंजा कसने की तैयारी है। अब पैकेट पर लिखी मात्रा में वजन या गड़बड़ी मिली तो जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए जानते हैं प्रदेश सरकार के इन नए नियमों के बारे में विस्तार से। 
 
हरियाणा सरकार ला रही नए नियम : पैकेट पर लिखी मात्रा से कम वजन मिला या तराजू में गड़बड़ मिली तो लगेगा जुर्माना

HR Breaking News (हरियाणा सरकार ला रही नए नियम) : हरियाणा में अब सामान बेचते समय वजन या मात्रा में गड़बड़ी करना कारोबारी को भारी पड़ सकता है। 1 किलो सामान के नाम पर पैकेट में कम मात्रा देना या   तराजू में हेरा फेरी करना या पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को निर्धारित मात्रा से कम तेल देना नियमों के दायरे में आएगा। राज्य सरकार ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने से लेकर बिक्री रोकने तक की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपए तक की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली जा सकती है। 

सरकार ने मसौदा किया जारी (haryana sarkar la rahi naye niyam)

इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department)  ने हरियाणा विधिक माप विज्ञान नियम 2026 (Haryana Legal Metrology Rules 2026) का मसौदा जारी कर दिया है और कारोबारियों से इस पर एक सप्ताह के भीतर सुझाव और आपत्ति मांगी है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य खरीददारी के दौरान उपभोक्ताओं को सही वजन पूरी मात्रा और उत्पादन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना है। 

इतना जुर्माना लगेगा

प्रस्तावित नियमों के अनुसार पैकेट पर दर्ज मात्रा से कम समान मिलने पर पहली बार ही जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके तहत फेरी वाले और व्यक्तिगत विक्रेता पर 10,000  रुपये जुर्माना, ट्रस्ट पर 25 हजार रुपये, फर्म पर 25 हजार, कंपनी पर 100000 रुपये जुर्माने तक का प्रावधान है। उल्लंघन करने पर ये राशि  बढ़ा दी जाएगी।

तराजू और बाट में गड़बड़ी मिलने पर भी होगी कार्रवाई

गैर मानक बाट रखने पर पहली बार सुधार के लिए 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद नियम का पालन नहीं करने पर फेरी वाले पर 2500 रुपये, व्यक्ति पर 5000रुपये, फर्म पर 10000, ट्रस्ट पर 25000 और कंपनी पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लेगगा। 

पेट्रोल पंपो पर होगी रोजाना जांच (haryana latest news) 


पेट्रोल पंप (petrol pump new rule) संचालकों को 5 लीटर का सत्यापित माप रखना होगा और रोजाना नोजल से निकलने वाले ईंधन की  जांच करनी होगी। यदि किसी नोजल से निर्धारित मात्रा से कम तेल मिलता है तो उसे बिक्री रोककर दोबारा सत्यापन करना होगा। 

दुकानदारों की होगी जिम्मेदारी तय

प्रस्तावित नियमों में दुकानदारों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्हें रोजाना तोल मशीन की जांच करनी होगी । मशीन में गड़बड़ी मिलने पर उसका इस्तेमाल बंद करके संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी। साथ ही ग्राहक को सामान की मात्रा और कीमत का विवरण देने वाली रसीद भी उपलब्ध करवानी होगी।