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Toll Tax New Rule : इन लोगों को पूरे देश में कहीं नहीं देना होगा टोल टैक्स, सरकार ने जारी की लिस्ट

Toll Tax Rules in India : हाईवे पर फर्राटा भरते वाहन चालकों को आपने टोल बूथ आते ही उन्हें टोल टैक्स चुकाते हुए भी देखा होगा। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिनसे कोई टोल टैक्स (NHAI toll tax rules) नहीं लिया जाता। ये लोग पूरे देश में बने किसी भी टोल बूथ से एक रुपया टोल टैक्स (toll tax exemption) दिए बिना ही कितनी भी बार टोल बूथ से आ जा सकते हैं। सरकार ने इन लोगों की लिस्ट जारी की है। आइये जानते हैं कौन कौन लोग इनमें शामिल हैं।
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Toll Tax New Rule : इन लोगों को पूरे देश में कहीं नहीं देना होगा टोल टैक्स, सरकार ने जारी की लिस्ट

HR Breaking News - (Toll Tax Rules)। एक ओर जहां अनगिनत वाहन चालकों को टोल प्लाजा से निकलने के लिए जेब हल्की करनी पड़ती है, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो टोल बूथ से बिना कोई टैक्स (highway toll tax rules) दिए निकल जाते हैं। इनमें शामिल लोगों के बारे में हर कोई जानना चाहता है।

सरकार ने  विभिन्न वाहनों में बैठकर टोल प्लाजाओं (toll plaza rules) से फ्री में गुजरने वाले इन लोगों व इनके वाहनों की विशेष सूची जारी की है। ये देश में चाहे किसी भी टोल बूथ से गुजरें, इनसे टोल टैक्स (national highway toll tax rules) के रूप में एक पैसा भी नहीं वसूला जाता। देखिये कौन कौन हैं इस लिस्ट में...


टोल टैक्स से इनको है पूरी राहत - 


जिन लोगों को हाईवे से गुजरते समय कोई टैक्स (toll tax ke niyam) नहीं देना होता, उनमें कई वीआईपी  शामिल हैं। इनके वाहनों को रोककर टोल बूथ (toll booth new rules) पर टैक्स नहीं लिया जाता। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री,  सांसद,  उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वाहन टोल बूथ से बिना टोल टैक्स (toll tax) दिए आ जा सकते हैं।  


देश के इन रक्षकों से नहीं लिया जाता टोल टैक्स-


सेना और रक्षा विभाग के वाहन भी टोल टैक्स (toll tax free vehicle) फ्री हैं। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र विजेताओं से भी किसी तरह को कोई टोल टैक्स (toll tax new rules) नहीं लिया जाता। इसका कारण है कि ये सभी देश सेवा में शामिल होते हैं।


एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड भी टोल टैक्स से मुक्त - 


NHAI के अनुसार एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड (toll tax on fir briged) और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों पर किसी तरह का कोई टोल टैक्स लागू नहीं होता। इनमें से किसी वाहन से टोल टैक्स (toll tax rules in india) वसूला जाता है तो संबंधित ऑथोरिटी से शिकायत की जा सकती है।


टू व्हीलर भी टोल टैक्स फ्री -


देश के किसी भी टोल बूथ (toll booth rules) से राज्य सरकारों की बसें बिना टोल टैक्स दिए आ जा सकती हैं। ये बसें सार्वजनिक वाहनों (toll tax on public vehicles) में गिनी जाती हैं। इसके अलावा टू व्हीलर वाले से भी कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाता।  


24 घंटे में टोल टैक्स में ऐसे मिलती है छूट - 


कई वाहन चालक ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में एक ही टोल से दो बार भी आवागमन करते हैं। ऐसे में NHAI के अनुसार  उन्हें एक बार की टोल (NHAI rule for toll) राशि का डेढ़ गुना रुपये ही टोल टैक्स के देने पड़ते हैं। यानी दोनों बार आने जाने पर पूरा टोल टैक्स नहीं चुकाना होता।


इन वाहन चालकों के लिए ये हैं रूल -


कई बार लोग यह भी सोचते हैं कि छोटे वाहनों के लिए टोल टैक्स (toll tax on heavy vehicles) कम और बड़े व भारी वाहनों के लिए टोल टैक्स अधिक क्यों है, तो बता दें कि छोटे वाहन राजमार्गों को कम नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन भारी वाहन अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।

इसलिए राजमार्गों के रखरखाव के लिए भारी वाहनों से अधिक टोल टैक्स (toll tax rules for vehicles) व छोटे वाहनों से कम टोल टैक्स वसूला जाता है। ट्रक और बसें भारी वाहनों में शामिल हैं, वहीं बाइक आदि छोटे वाहन हैं। वाहनों के प्रकार के हिसाब से NHAI ने पूरे देश में टोल (toll tax rates) की दरें निर्धारित कर रखी हैं।