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Toll Tax : अब टोल प्लाजा पर नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, जान लें नियम

Toll Tax :  सड़क यात्रा के दौरान आपको कई टोल प्लाजा मिलेंगे. इन प्लाजा पर, आने-जाने वाले वाहनों से टोल टैक्स लिया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कई मौके ऐसे भी होते हैं. जहां पर टोल टैक्स (toll tax) नहीं देना पड़ता. चलिए आइए नीचे खबर में जानते है इसके बारे में-

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Toll Tax : अब टोल प्लाजा पर नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, जान लें नियम

HR Breaking News, Digital Desk- (Toll Tax Rules) सड़क यात्रा के दौरान, चाहे वह राज्य राजमार्ग हो या राष्ट्रीय राजमार्ग, आपको कई टोल प्लाजा मिलेंगे. इन प्लाजा पर, आने-जाने वाले वाहनों से टोल टैक्स लिया जाता है, जिसकी दरें अलग-अलग होती हैं. (NHAI Rules)

बता दें पहले मैन्युअल (manual system) के तहत टोल टैक्स लिया जाता था. तो वहीं अब फास्टैग (fastag) से लोग टोल टैक्स देते हैं. क्या आपको पता है कई मौके ऐसे भी होते हैं. जहां पर टोल टैक्स (toll tax) नहीं देना पड़ता. और भारत में कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं जिनसे खास लोगों को टोल टैक्स देने से छूट मिली हुई है. चलिए जानते हैं .

ज्यादा लेट होने पर नहीं देना पड़ता टोल टैक्स-

भारत में अधिकांश चार पहिया वाहनों को टोल टैक्स देना पड़ता है, जिसका भुगतान फास्टैग के माध्यम से किया जाता है. हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में टोल टैक्स से छूट मिल सकती है. इन परिस्थितियों में से एक यह है कि यदि टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है, तो आप बिना भुगतान किए आगे बढ़ सकते हैं.

तो फिर ऐसी सिचुएशन (situation) में आप बिना टोल टैक्स दिए ही आगे बढ़ सकते हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (national highway authority of india) के नियमों के मुताबिक अगर टोल प्लाजा (toll plaza) पर 100 मीटर से भी ज्यादा कारों की लंबी लाइन हो. तो ऐसे में भी टोल टैक्स नहीं देना होता. या फिर किसी टोल प्लाजा की फास्टैग मशीन (fastag machine) काम नहीं कर रही. तब भी आप टोल टैक्स बना दिया ही जा सकते हैं. 

इन लोगों को भी नहीं देना होता टोल टैक्स-

भारत में कुछ विशेष व्यक्तियों को टोल टैक्स (toll tax) भरने से छूट प्राप्त है. इस सूची में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश शामिल हैं. लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत सरकार में सचिव स्तर के कर्मचारियों को भी यह छूट मिलती है.