Traffic Challan Rules : क्या ट्रैफिक पुलिस निकाल सकती है आपके व्हीकल की चाबी, वाहन चालक जान लें अपने अधिकार
Traffic Rule: सड़क पर गाड़ी चलाते समय, हर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी किसी चालक से गलत तरीके से पेश आते हैं। ऐसे मामलों में, चालक को अपनी कार की चाबी जब्त करने या टायर से हवा निकालने जैसी (traffic police Rights) कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती हैं कि ऐसी स्थिति में आपके पास क्या अधिकार होते हैं आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी...

HR Breaking News : (Traffic Rule) ट्रैफिक पुलिस अक्सर वाहनों की जांच के दौरान या नियम तोड़ने पर गाड़ियाँ रोकने और चालान काटने का काम करती है। सड़क सुरक्षा के नियमों को को बनाए रखने के लिए यह जरूरी भी हैं। लेकिन कभी-कभी पुलिस गाड़ी की चाबी निकाल लेती है और गाड़ी को (traffic signs) किनारे लगाने को कहती है। क्या पुलिस का ऐसा करना सही है? क्या मोटर व्हीकल एक्ट में इस बारे में कोई नियम है?
ऐसी स्थिति में आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और अपने व्यवहार में विनम्र लेकिन दृढ़ रहना चाहिए। आप पुलिसकर्मी को उनके कार्यों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और उनसे यह भी पूछ (traffic light Rules) सकते हैं कि वे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, तो जानिए कि ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठा सकते है -
चाभी या हवा निकालना कितना सही?
अगर किसी कारण से आपका चालान काटा जाता हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से चाबी निकालने या हवा निकालने का (Traffic Rules 2025) अधिकार नहीं दिया गया है। अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है, तो यह गैर कानूनी है और आपको उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वीडियो बनाकर सबूत रखना एक अच्छा विचार है, ताकि आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ हो।
कौन जारी सकता है आपका चालान -
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के तहत, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सिर्फ़ सहायक उप निरीक्षक (ASI) रैंक का पुलिस अधिकारी ही चालान काट सकता है। उनके अलावा, उप निरीक्षक और निरीक्षक भी मौके पर ही चालान जारी कर सकते हैं। लेकिन, उनके साथ मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल केवल उनकी मदद कर सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान -
1. यदि कहीं पर पुलिस आपका चालान काटती हैं तो आपको इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन जरूर होनी चाहिए। यदि इनमें से कुछ भी नहीं हैं तो पुलिस आप पर जुर्माना नहीं लगा सकती हैं।
2. पुलिसकर्मी द्वारा चालान काटने पर उनसे रशीद लेना ना भुलें। अगर चालान काटने पर आपको रशीद नहीं दिया जाता हैं तो आपको चालान की हर्जाना देने की कोई जरूरत नहीं हैं।
3. अगर आप अपनी गाडी में बैठे हैं और आपने गाडी गलत जगह पार्क कर रखी है तो ऐसे में पुलिस कर्मी आपके वाहन को अचानक उठा कर नहीं ले जा सकती हैं।
4. यदि आपका चालान कटने के समय आपके पास भुगतान के लिए पैसा नहीं हैं तो आप अपनी भुगतान राशि को बाद में जमा करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट की तरफ से चालान जारी कर दिया जाता हैं। लेकिन पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकती हैं।