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Traffic Rules : आपके पास नहीं है गाड़ी का ये पेपर तो कट जाएगा 10 हजार का चालान

PUC Certificate: अक्सर लोग गाडी चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस का सबसे ज्यादा ध्यान रखते है। लेकिन आपको बता दें, अगर गाड़ी चलाने के दौरान अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) के अलावा ये सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर ये एक्सपायर हो गया है, ऐसे स्थिति में आपको 10 हजार रुपये तक का चालान (Traffic challan) देना पड़ सकता है। आइए जानते है क्या है ये इम्पोयर्टेन्ट डॉक्यूमेंट-

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HR Breaking News (ब्यूरो)। सड़क पर गाड़ी लेकर चलने के बाद आपको कई तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है। इनका उल्लंघन करने पर पुलिस भारी चालान करती है। ड्राइव या बाइक चलाते हुए आपको कई ऐसे डॉक्यूमेंट भी साथ रखने होते हैं, जो ट्रैफिक नियमों (traffic rules)  के हिसाब से जरूरी हैं। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) से लेकर गाड़ी की आरसी और इंश्योरेंस जैसी चीजें शामिल हैं। वहीं एक और चीज है, जिसके बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका 10 हजार रुपये का चालान कट (Traffic challan) सकता है। जबकि इसे बनाने की कीमत सिर्फ सौ रुपये है। 

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पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी (PUC Certificate) 


अब अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहां कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। दरअसल यहां बात पीयूसी सर्टिफिकेट की हो रही है, जिसे आम भाषा में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (pollution certificate challan)  कहा जाता है। बिना इसके गाड़ी चलाने पर आपका 10 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act kya hai ) में इसका प्रावधान है और जब भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो तो इसे तुरंत बनाना जरूरी है। 

ऐसे बनाएं सर्टिफिकेट

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कार के लिए ये पीयूसी सर्टिफिकेट (PUC certificate kaise banwaye) एक साल तक का बन जाता है, वहीं बाइक के लिए तीन महीने की वैलिडिटी होती है। हर तीन महीने में आपको नया पीयूसी बनवाना (PUC kyu banwana hota hai) होता है। ऐसा नहीं करने पर पुलिस आपका भारी चालान कर सकती है। कार के लिए इसकी फीस करीब 100 रुपये और बाइक या स्कूटर के लिए 70 या 80 रुपये तक होती है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने में करीब पांच से 10 मिनट का ही वक्त लगता है।

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पीयूसी सेंटर (PUC centre) पर जाना होता है, जो तमाम पेट्रोल पंप पर ही आपको मिल जाएगा। यहां पर आपके वाहन की जांच होती है और फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जिस गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल हाई (high pollution level vehicle) होता है उसका पीयूसी नहीं बनता है। अगर आपने भी अब तक ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो तुरंत ये काम कर लें, नहीं तो भारी जुर्माना भुगतना होगा।