home page

UP News : राज्य में इस उम्र से कम लोगों को नही मिलेगी शराब, आबकारी मंत्री ने जारी किया ये सख्त आदेश

UP News : हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आ रही है। शराब पीने वालों पर अब उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। यूपी में ये आदेश पारित कर दिया गया है कि एक तय उम्र सीमा से नीचे  के लोगों को शराब (alcohol buying age limit) नही दी जाएगी। आइए खबर में जान लें इसके बारे में विस्तार से...
 | 
UP News : राज्य में इस उम्र से कम लोगों को नही मिलेगी शराब, आबकारी मंत्री ने जारी किया ये सख्त आदेश

HR Breaking News, Digital Desk- आज कल बड़े व्यक्ति तो क्या युवा भी अंधाधुंध शराब पीने (alcohol news) लगे है। भविष्य कही जाने वाली ये पीढ़ी शराब पीकर अपना भविष्य संकट में डाल रहे है। इसलिए शराब के कारण समाज में बढ़ रही गलत गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आबकारी मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं परोसने का आदेश (Order not to serve alcohol to underage people) दिया है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने आदेश दिया है कि इस नीति का सख्ती से पालन किया जाए और लगातार निगरानी भी रखी जाए।

 

 

आबकारी विभाग की ओर से लगातार चेकिंग करने का निर्देश


यूपी में आबकारी विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल (Minister of State Nitin Agarwal) मंगलवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब नहीं परोसी जानी चाहिए। मंत्री ने ये भी कहा कि इस नियम को को प्रभावी बनाने के लिए लगातार चेकिंग भी की जाये।

तय समय पर बंद हो जाने चाहिए ठेके


आबकारी मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि तय या निर्धारित समय सीमा के बाद प्रदेश में शराबखाने (pubs closing time) और बार आदि खुले नहीं रहने चाहिए। मंत्री ने कहा कि अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता तो है तो कार्रवाई भी की जानी चाहिए। 

जान लें शराब से कितना राजस्व प्राप्त हुआ?


आबकारी मंत्री अग्रवाल (Excise Minister Agarwal orders) ने इस बात पर भी निर्देश जारी किया कि जिन शराब की दुकानों के पास ग्राहकों को बैठाकर शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं है, वहां खुले में लोग किसी भी दशा में मदिरा का सेवन न करें।  इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। मंत्री ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (financial year) में 58,310 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष माह जून तक 11,783.76 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ (How much revenue is received from liquor) है।