UP News : यूपी में शिक्षक भर्ती के बदल गए नियम, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किया ये बड़ा फेरबदल
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बड़ा फेरबदल किया है, उत्तर प्रदेश में अब शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल भी होगा जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगा, आइए खबर में जानते है पूरी जानकारी।
HR Breaking News, Digital Desk - प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के और 10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40 प्रतिशत व अधिकतम 90 प्रतिशत तक अंक दिए जा सकेंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Education Service Selection Commission) तय करेगा। परीक्षा दो घंटे की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा ओएमआर शीट पर कराई जाएगी।
भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल
बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी आधिसूचना जारी कर दी गई। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कालेजों, अल्पसंख्यक स्कूल व कालेजों में शिक्षकों के साथ-साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। यहां अभी तक 60 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा और 40 प्रतिशत अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे।
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल
शैक्षिक गुणांक में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड व बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। वहीं डिग्री कालेजों में प्रचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (एपीआइ) के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल भी होगा जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन कार्य करेंगे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन
उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक अध्यक्ष व 12 सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीङ्क्षनग कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। इसी तरह अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे। विज्ञापन के 25 दिनों के भीतर यह इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे। अध्यक्ष पद के लिए पांच अभ्यर्थियों व सदस्यों के लिए प्रत्येक पद पर तीन गुणा अभ्यर्थियों के नाम की सूची तैयार करेगी। अंतिम चयनितों की सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी।
कुलपति या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होगा अध्यक्ष
आयोग के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव स्तर का आइएएस अधिकारी, किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या पूर्व कुलपति, किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जिसका कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो और तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। वहीं सदस्य के रूप में सचिव स्तर के आइएएस अधिकारी, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा स्तर का अधिकारी, अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा, एक सदस्य न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीश स्तर और वहीं छह सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो।