UP NEWS : उत्तर प्रदेश में घर और दुकान बनाने के नियम बदले, योगी सरकार की आम लोगों के लिए बड़ी राहत
UP News Update : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार आम लोगों के लिए कदम उठाते जा रही है। जनकल्याण के लिए तरह-तरह की स्कीम लेकर आ रही है। अब योगी सरकार ने घर मकान और दुकान बनाने के नियमों (UP New propert rules) में बदलाव कर दिया है। इससे पहले लोगों को इन नियमों के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो चलिए यह जानते हैं नियमों में क्या बदलाव किया गया है।

HR Breaking News (UP News) योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की बड़ी टेंशन को खत्म कर दिया है। सरकार ने शहर में रहने वाले लोगों को यहां बड़ी राहत दी है। घर और दुकान बनाने के नियमों (UP Property Rules) में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आई जानते हैं इन बदलावों के बारे में -
आवासीय प्लॉट पर दुकान या कार्यालय बनाने की अनुमति
यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने शहरों में मकान के साथ-साथ दुकान और कार्यालय बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी कि अब लोग अपने आवासीय प्लॉट को व्यावसायिक रूप से प्रयोग कर सकेंगे। यह फैसला प्रदेश के करोड़ों लोगों को लाभ देगा। अब लोगों को कानूनी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बिना नक्शा पास करवा बनवा सकते हैं घर
योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोगों को राहत दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Yogi Cabinate) की मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय मकान में 30 वर्ग मीटर की दुकानों के निर्माण के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी नहीं होगा। इस फैसले से मध्यम वर्ग को योग्य आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा लाभ दिया है।
विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन करना होगा
उत्तर प्रदेश की सरकार ने आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट (New Rules for building construction in UP) पर नक्शा पास करने को लेकर यह है बड़ा बदलाव किया है। निर्माण तो बिना नक्शे के करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें साथ में विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन करना होगा।
सरकार के फैसले से लोगों को नक्शा पास करवाने के लिए लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। लोग इस काम में होने वाली वसूली से भी परेशान थे, जिस पर भी अब पूर्ण रूप से लगाम लग गई है।
पुराने नियमों को बदल गया
यूपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास वीडियो एवं आदर्श जॉनिंग रेगुलेशन 2025 के तहत यह फैसला लिया है। सरकार की ओर से पुराने नियमों को बदला गया है।
नए नियमों के अनुसार घनी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर आवासीय प्लॉट (UP New rules) पर मकान के साथ दुकान और कार्यालय भी बनाया जा सकेगा।
ऊंची बिल्डिंग को लेकर भी नया नियम
उत्तर प्रदेश के नए नियमों के अनुसार ऊंची बिल्डिंग को लेकर भी नया नियम बनाया गया है। इसके तहत 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए फ्लोर एरिया रेशयो (FAR) की लिमिट को खत्म कर दिया गया है। छोटे प्लॉट्स के लिए भी फ्लोर एरिया रेशयो में बढ़ोतरी की गई है।
अब यूपी में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर भी शॉपिंग मॉल और परिसर बनाए जा सकेंगे। किसी के पास अगर 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन है तो इस पर अस्पताल या शॉपिंग मॉल भी बनाया जा सकता है।