Haryana में इन वाहनों की वैलिडिटी बढ़ी, वाहन चालकों को बड़ी राहत
HR Breaking News : (All India Tourist Permit) वाहन चालकों को राहत प्रदान करते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैलिडिटी को 3 साल बढ़ा दिया गया है।
सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम (Haryana Government) से वाहन चालकों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको बता दे कि अब एनसीआर के बाहर के इलाकों में सभी डीजल-पेट्रोल तथा CNG व्हीकल्स के परमिट की वैलिडिटी 12 साल रहेगी, अगर बात की जाएं NCR के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों की तो वहां पेट्रोल और CNG वाहनों की वैलिडिटी 12 साल तथा डीजल वाहनों की 10 साल तय की गई है।
पहले हरियाणा में टूरिस्ट परमिट की वैलिडिटी (Validity of Tourist Permit in Haryana) 9 साल हुआ करती थी, जबकि केंद्र और आस-पास राज्यों में यह अवधि 12 साल है। इसी के चलते हरियाणा (Haryana News) में भी इसे बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया है। परिवहन विभाग (Transport Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
टैक्सी ऑपरेटर यूनियन
हरियाणा प्रदेश की अलग-अलग टैक्सी ऑपरेटर यूनियनें परमिट (Taxi Operators Union) की वैलिडिटी को समान बनाने की मांग कर रही थीं। टैक्सी ऑपरेटर यूनियनों का कहना था कि जब केंद्र तथा पड़ोसी राज्यों में वैलिडिटी 12 साल है, तो हरियाणा में इसे अलग क्यों रखा जाए। बीते साल भी कई टूरिस्ट ऑपरेटरों ने परिवहन मंत्री अनिल विज (Transport Minister Anil Vij) से मुलाकात करके नियमों में बदलाव की मांग भी की थी।
इस पर विचार करने के बाद परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini) को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की अवधि 12 वर्ष करने का प्रस्ताव भेजा गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। मंजूरी के पश्चात यह प्रावधान हरियाणा मोटर यान (संशोधन) (Haryana Motor Vehicles) नियम-2026 के रूप में लागू हो जाएगा।
माल ढोने वाले वाहन तथा स्कूलों की बसों के लिए नियम
स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, मालवाहक वाहन, स्कूल बस सहित अन्य श्रेणियों के वाहनों के परमिट को लेकर भी नए प्रावधान (Rules for school buses) तय किए गए हैं। पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक और अन्य सही ईंधन वाले वाहनों के लिए वैलिडिटी अवधि 15 साल तय की गई है, जबकि डीजल वाहनों के लिए यह अवधि (Duration for diesel vehicles) 10 साल रखी गई है। हालांकि, गैर-NCR इलाकों में डीजल वाहनों की वैलिडिटी 15 वर्ष तक मान्य रहेगी।
