Delhi NCR में 10 साल पुराने वाहन चलेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
supreme court delhi old vehicles : अगर आप वाहन चालक हैं और दिल्ली में रहते हैं या फिर आपका दिल्ली आना-जाना लग रहता है तो ये खबर आपके लिए अहम है। दरअसल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से पुराने वाहन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के तहत सरकार को सख्त निर्देश दिये गए हैं। ऐसे में अगर आप एक छोटी सी लापरवाही करते हैं तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका वाहन जब्त भी हो सकता है। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं -
HR Breaking News - (Delhi-NCR vehicle ban)। दिल्ली के लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, दिल्ली में 10 साल से पुराने वाहनों को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस्य की स्थिति को अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। पुराने वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) ने एक अहम फैसला सुनाया है। अगर आप पास गाड़ी है और दिल्ली में रहते हैं या फिर किसी काम से शहर जाना पड़ता है तो कोर्ट के फैसले के बारे में जरूर जान लें। क्योंकि थोड़ी सी लापहरवाही की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको जुर्माना चुकना पड़ सकता है या फिर आपका वाहन जब्त (Delhi-NCR vehicle ban) किया जा सकता है। जिसके बाद वाहन की आपको कोई कीमत नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला -
बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से लगाई गई याचिका पर सुनवाई की है। वायु प्रदूषण से जुड़े केस में 12 अगस्त, 2025 को पारित अपने आदेश में कुछ बदलाव किये हैं। कोर्ट की और से दिया गया यह आदेश दिल्ली में तेजी से खराब होती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखकर बीएस-3 मॉडल के पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। नए आदेश के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 (BS-3 vehicles ban) और उससे नीचे के खराब उत्सर्जन मानकों वाले आयु पूरी कर चुके (ईओएल) वाहनों को दी गई सुरक्षा को खत्म कर दिया गया है।
दिल्ली सरकार ने कोर्ट से पुराने वाहनों पर कार्रवाई की मांगी इजाजत -
दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट से आग्रह किया था कि 12 अगस्त के आदेश में संशोधन कर बीएस-3 तक के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दी जाए। उन्होंने पक्षा रखा की पुराने वाहनों के उत्सर्जन मानक बेहद खराब हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण (vehicle pollution Delhi) तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों (Delhi-NCR vehicle ban) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इन वाहनों पर नहीं होगी कार्रवाई -
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 अगस्त का आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है कि बीएस-4 और उससे नए वाहनों (BS-4 new vehicles) के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केवल इस आधार पर कि वे डीजल इंजन के मामले में 10 वर्ष से पुराने या पेट्रोल इंजन के मामले में 15 साल से पुराने हैं।
एनजीटी की और से दिया गया था निर्देश -
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) की ओर से साल 2015 में बड़ा निर्देश दिया था। दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहन को बंद कर दिया गया था इसके साथ ही 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पर भी रोक लगा दी गई थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court News) ने 2018 में बरकरार रखा था।
2024 में बनाया गया था कानून -
साल 2024 में दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर एंड-ऑफ-लाइफ (End-of-Life) वाहनों को हटाने के लिए आदेश जारी किये गए थे, ताकि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रौल किया जा सके।
वाहनों को पेट्रोल पंपों पर नहीं दिया जाएगा ईंधन -
दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि 1 जुलाई, 2025 से आयु पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल पंपों (Petrol pumps) पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। हालांकि, जनता के विरोध के चलते इस आदेश को बाद में स्थगित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया आदेश -
आम जनता की प्रतिक्रिया के बाद दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों से जुड़े नियमों में बदलाव करने की मांग की है। इसके आधार पर 12 अगस्त का आदेश पारित किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) के नए आदेश जारी करते हुए बीएस-4 (BS-4 vehicles Delhi) और उससे नए वाहनों को राहत दी गई है, जबकि पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं।
