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महिला को शादी के वक्त मिले सोने के आभूषण और गिफ्ट का कौन हकदार, High court ने दिया बड़ा फैसला

High Court Decision : आमतौर पर महिला को शादी में मिले सोने के गहनों और उपहारों को लेकर भी विवाद सामने आते हैं। इन पर वास्तव में किसका अधिकार होता है, इस बारे में अनेक महिलाएं भी अनजान हैं। अब हाई कोर्ट (gifted property rights) ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें बताया है कि इन पर वास्तव में किसका हक होता है, आइये जानते हैं कोर्ट के इस फैसले के बारे में।

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महिला को शादी के वक्त मिले सोने के आभूषण और गिफ्ट का कौन हकदार, High court ने दिया बड़ा फैसला

HR Breaking News - (High Court Decision)। जब एक बेटी शादी के बाद अपने पिता के घर से विदा होती है तो ससुराल में अपने साथ कई उपहार और गहने लेकर पहुंचती है। ये गहने और गिफ्ट उसे शादी के मौके पर परिचितों व रिश्तेदारों की ओर से दिए जाते हैं।

 

 

ज्यादातर होता यह है कि ये गहने व गिफ्ट बहू (stridhan rights) से लेकर पति या सास-ससुर के पास सुरक्षित रखने के लिए दे दिए जाते हैं। इन पर वास्तव में किसका हक होता है, इस पर हाई कोर्ट (high court decision) ने अहम निर्णय सुनाया है। कोर्ट का यह फैसला अब चर्चा का विषय बना हुआ है, खबर में जानिये क्या कहा है हाई कोर्ट ने।

जानिये गहनों व गिफ्ट पर किसका होता है अधिकार


शादी के वक्त मिले सोने का आभूषण और गिफ्ट्स  (HC decision on gifted property rights)महिला की संपत्ति होते हैं और इन्हें स्त्रीधन भी कहा जाता है।

इस पर केरल हाई कोर्ट (keral high court) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वास्तव में इस पर उसी महिला का हक होता है जिसे ये गहने व गिफ्ट शादी (wedding gift rights) के समय विभिन्न लोगों से मिले थे। 

महिला के पास नहीं सबूत तो भी हक उसी का


कोर्ट ने कहा कि इस तरह की संपत्ति (property rights) पर अक्सर पति या ससुराल वालों द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने के नाम पर हथिया ली जाती है। ऐसे में महिलाओं के लिए इस संपत्ति पर अपना स्वामित्व होने के सबूत पेश करना मुश्किल हो जाता है।

हाई कोर्ट (high court news) ने कहा है कि अदालतों को ऐसे मामलों में सबूतों को लेकर आने वाली कठिनाई को समझना होगा और कानूनी सबूतों को मांगने पर जोर नहीं देना चाहिए। स्त्रीधन पर उसी महिला का हक (women's property rights) होता है जिसे ये संपत्ति उपहार में दी गई है।

फैमिली कोर्ट से ऐसे हाई कोर्ट में पहुंचा मामला


केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी में दुल्हन को दिए जाने वाले सोने के आभूषण, गिफ्ट और नकदी 'स्त्रीधन' होता है। यह दुल्हन की ही विशेष संपत्ति (property rights) होती है। हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ ने ये फैसला एर्नाकुलम जिले के रहने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर सुनाया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार तलाक के समय उसने शादी में मिले गहने व उपहार (wedding jewelery rights) वापस मांगे थे। एर्नाकुलम की फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस मांग को अस्वीकार किया तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा था। 

यह था मामला


महिला ने इस मामले में तर्क दिया कि साल 2010 में उसके परिवार व रिश्तेदारों ने उसे सोने के गहने दिए थे। यह सोना करीब 65 तोले था। शादी के बाद ये महिला (gifted property rights) के सास ससुर के पास सुरक्षित रखने की बात कहकर रख दिए गए थे। कुछ समय बाद पति ने 5 लाख रुपये की मांग की और पत्नी (wife's property rights) के परिवार ने देने से मना किया तो पति पत्नी में अनबन हो गई। खींचतान बढ़ने से मामला तलाक तक जा पहुंचा।

एफडी की राशि से खरीदा था सोना


याचिकाकर्ता महिला ने इन गहनों की खरीद से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में पेश किए। कोर्ट में अपने दावे की पुष्टि करने के लिए उसने ये डॉक्यूमेंट (stridhan documents) सबूत के तौर पर जुटाए गए थे।

पड़ताल के बाद इनसे पता चला कि यह सोना उसके माता-पिता ने फिक्स डिपॉजिट (fixed deposit) में जमा राशि से खरीदा था। कोर्ट ने कहा कि पति याचिकाकर्ता को इन आभूषणों को लौटाए या राशि दे। कोर्ट को महिला सोने के छह सिक्कों (gold coins) के बारे में सबूत नहीं दे सकी थी।