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EPFO Account Login : EPFO खाता धारकों को मिल रहे हैं 7 लाख रूपए, जाने पूरी डिटेल

अगर आप EPFO खाता धारक हैं तो जरूर पढ़ लें ये खबर, EPFO खाता धारकों को मिल रहे हैं पूरे 7 लाख रूपए, पैसे लेने के लिए करना होगा ये काम, जाने क्या है पूरा प्रोसेस 
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HR Breaking News, New Delhi : हर नौकरीपेशा व्यक्ति की इनकम का छोटा हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते में जमा होता है.पीएफ खाते में जमा राशि कोई भी खाताधारक इमरजेंसी के वक्त अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकता है. वहीं पीएफ खाताधारक के रिटायरमेंट के बाद खाते में जमा पूरी राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है. ऐसे में पीएफ में जमा पैसे इमरजेंसी के वक्त नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) अपने सब्सक्राइबर्स को इंप्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत इंश्योरेंस कवर का लाभ भी देता है. अगर किसी सब्सक्राइबर की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में के नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है.

EDLI स्कीम के तहत मिलने वाली राशि खाताधारक के आखिरी 12 महीने की सैलरी पर निर्भर करती है. पीएफ खाते में जमा होने वाली राशि का 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस (EPS) में,  3.67 फीसदी ईपीएफ (EPF) में और 0.5 फीसदी EDLI स्कीम में जमा होता है. अगर किसी खाताधारक की किसी बीमारी और दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है.

नॉमिनी होना है क्यों जरूरी?
EPFO अपने खाताधारकों को समय-समय पर नॉमिनी दर्ज करने की सलाह देता रहता है. इसके लिए आपको ईपीएफओ के ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं. आप घर बैठे केवल ई-नॉमिनेशन के जरिए इस काम को कर सकते हैं. नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने से अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को EPF, EPS और EDLI स्कीम का लाभ उठाने में आसानी होती है. नॉमिनी केवल अपनी आईडी के जरिए आसानी से क्लेम की प्रक्रिया पूरी कर सकता है. वहीं नॉमिनी न होने की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी को अपने Succession Certificate देकर पैसा प्राप्त करना पड़ता है जो काफी जटिल होता है. आइए जानते हैं ईपीएफओ में ई-नॉमिनेशन के प्रोसेस के बारे में-

EPFO ई-नॉमिनेशन करने का ऑनलाइन प्रोसेस-
EPFO ई-नामिनेशन के लिए ई-सेवा पोर्टल www.unifiedportal-mem-epfindia.gov.in पर सबसे पहले विजिट करें.
आगे UAN और पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन करें.
फिर View Profile  के ऑप्शन पर पासपोर्ट साइज को अपलोड करें.
आगे Manage section पर क्लिक करके ई-नॉमिनेशन के प्रोसेस को पूरा करें.
अपने नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर (Aadhaar Number), बैंक डिटेल्स (Bank Details) आदि बाकी सारी चीजों को फिल करें.
आगे आधार से जुडे़ रजिस्टर्ड नंबर (Registered Mobile Number) पर ओटीपी (OTP) आएगा जिसे दर्ज करें.
ओटीपी दर्ज करते ही EPFO ई-नॉमिनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा.