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सरकार की सख्ती : सोना खरीदने और बेचने वाले सावधान! कल से बदल जाएंगे सारे नियम

सोना खरीदने और बेचने वालों के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं जो 1 जून से लागू कर दिए जाएंगे। बता दें कि गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) को सरकार ने 1 जून से अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना न तो आप सोना खरी पाएंगे और न ही बेच पाएंगे। आइये जानते हैं लेटेस्ट नियम

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सरकार की सख्ती : सोना खरीदने और बेचने वाले सावधान! कल से बदल जाएंगे सारे नियम

HR Breaking News : नई दिल्ली : Gold Hallmarking: अगर आप भी सोना खरीदने वाले हैं तो जान लीजिये कि 1 जून से आपको देश में बस खरा सोना ही मिलेगा। दरअसल, ज्वेलरी की बिक्री के लिए देश में नया नियम लागू हो रहा है. इस नियम के बाद ज्वैलर्स देश में बिना हॉलमार्किंग वाला सोना नहीं बेच पाएंगे।

 

फायदा : क्वालिटी वाला सोना मिलेगा


दरअसल, सोने में होने वाली जालसाजी को दूर करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है. हॉलमार्किंग अनिवार्य होने से देश में लोगों को नकली और मिलावटी सोने से मुक्ति मिलेगी. गौरतलब है कि पहले तीन श्रेणियों में इसमें छूट दी गई थी, लेकिन अब हॉलमार्किंग में सभी ग्रेड वाले सोने को शामिल कर लिया गया है।

 

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हॉलमार्क सोना 100 प्रतिशत प्रमाणित होता है


आपको बता दें कि BIS हॉलमार्किंग किसी भी सोने की शुद्धता की पहचान है. इससे पहले 16 जून 2021 तक गोल्ड हॉलमार्किंग अपनी स्वेच्छा पर था. लेकिन अब इसे 1 जून से अनिवार्य कर दिया है. दरअसल, कई बार ग्राहकों को नकली सोना बेच दिया जाता है. लेकिन हॉलमार्क वाला सोना 100% प्रमाणित सोना होता है।


हॉलमार्किंग सोने में इन ग्रेडों को किया शामिल


इस बार सरकार ने हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू कर रही है, जिसमें हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है और तीनों ग्रेडों को शामिल कर लिया गया है. यानी इसमें इस बार 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट को शामिल किया गया है. इससे पहले सरकार ने पिछले साल सोने की अनिवार्य हालमार्किंग को देशभर में लागू करने का फैसला किया था. लेकिन इसे एक बार लागू न कर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. पहले चरण में 23 जून 2021 को देश के 256 जिलों में इसे लागू किया गया।


आभूषण बनवाने पर इतनी लगेगी एक्सट्रा फीस


भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) ने इसके लिए 4 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी कर हॉलमार्किंग के दुसरे चरण को लागू करने की घोषणा की थी. अब तक 6 शुद्धता श्रेणियों 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट के लिए सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य थी. इसी के साथ हॉलमार्किंग में बीआईएस लोगो,  शुद्धता ग्रेड और छह अंकों का अल्‍फान्‍यूमेरिकल कोड अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है. आपको बता दें कि एक जून से ग्राहक को हॉलमार्किंग फीस के रूप में सोने के हर आभूषण पर 35 रुपये चुकाने होंगे।