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New Labour Code : कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी वाला नियम इस महीने से होगा लागू

New Labour Code 2022 : कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट आई है। अब हफ्ते में 3 दिन छुट्‌टी वाला नियम लागू होने जा रहा है। राज्यमंत्री की ओर से नए लेबर कोड को लेकर लिखित जवाब दिया गया है। 

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New Labour Code 2022 : इस महीने से लागू होने जा रहा है 3 दिन छुट्‌टी वाला नियम

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। कर्मचारी के लिए नए श्रम कानून (New Labour Code) आने की बात लंबे समय से हो रही है। अब इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य मंत्री रामेश्वर तेली (state Minister) ने Lok Sabha  में लिखित जवाब में कहा गया है कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। परंतु इसको लेकर कोई तारीख तय नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों को 1 अक्तूबर से लागू कर सकती है। पहले से इसे एक जुलाई से लागू करने की चर्चा हो रही थी। आईये नीचे जानते हैं इन कानूनों से कर्मचारियों पर क्या असर पड़़ने वाला है।

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1 सप्ताह में करना होगा 48 घंटे काम


New labor code 2022 के अनुसार कर्मचारियों (employees) को एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना पड़ेगा। कर्मचारियों को लगातार 4 दिन ऑफिस में 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। इस 12 घंटे के दौरान उन्हें दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी (employees leave) मिलेगी । परंतु अच्छी बात यह कि 4 दिन 12-12 घंटे काम करने के बाद कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। हम बतादें कि काफी लम्बे समय से कर्मचारियों की ये शिकायत सामने आ रही थी कि काम की वजह से परिवार को वो समय नहीं दे पाते। इससे ये समस्या दूर होगी।

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कर्मचारियों का बढ़ेगा PF


नए लेबर कोड में इस बात का ध्यान रखा है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी (private sector job) कर रहे लोगों को रिटायरमेंट (retirement) पैसे की कमी न हो इसके लिए पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन (PF contribution) बढ़ाया जाएगा। इन कानूनों के लागू होने के बाद basic salary का 50 फिसदी या उससे अधिक का योगदान PF में किया जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आपकी इन हैंड सैलरी (in hand salary) कम जाएगी। परंतु परेशान होने की जरुरत नहीं है आपका पैसा पीएफ अकाउंट (pf account) में रहेगा। कर्मचारियों की ग्रेज्युटी (employees' gratuity) भी इससे पहले की तुलना में बढ़ जाएगी । 

2 दिन में हो जाएगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट


जानकारी के अनुसार अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर उसे बर्खास्त किया जाता है तो कंपनी को 2 दिन में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट (Employees Full and Final Settlement) करना होगा। वहीं मौजूदा समय में कंपनियां 45 दिन तक समय लेती हैं। गौरतलब है कि नए लेबर कोड (New Labour Code) संसद से पास हो चुके हैं। ऐसे में बस इंतजार इस बात का कि यह कब लागू होगा।