RBI Rule : एटीएम मशीन में पैसा अटक रहा है तो ये तरीका अपनाएं कभी नहीं आएगी दिक्कत

HR Breaking News : नई दिल्ली : ATM या Automated Teller Machine का उपयोग Bank शाखा में जाए बिना नकदी निकालने और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है।
एटीएम का उपयोग करने से आप electronic banking का लाभ उठा सकते हैं। ATM की मदद से बिलों का भुगतान, खातों के बीच धन transfer आदि किया जा सकता है।
ATM machines का उपयोग करने के लिए एक व्यक्तिगत पहचान संख्या यानि कि पिन कोड के साथ एक Debit या ATM Card की आवश्यकता होती है।
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जानिए, क्यों होंगे इसके नुकसान
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ATM Transaction गलत हो गया या विफल हो गया और आपका Account debit हो गया तो क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, ऐसे मामले में, banks को अपने आप लेनदेन को रिवर्स करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, हमेशा सलाह दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके Card जारी करने वाले Bank से शिकायत दर्ज कराएं।
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RBI के अनुसार इतने दिन में पैसा आएगा वापस
आपको बता दें कि Banks को एक असफल लेनदेन के बाद पांच कैलेंडर दिनों के बाद ग्राहकों के खातों को Credit करने की आवश्यकता होती है। यदि Bank ऐसा नहीं करता है, तो Customer एक असफल लेन-देन के बाद के दिनों की संख्या से अधिक की देरी के लिए मुआवजे का हकदार होता है।
हालांकि Bank को करनी पड़ती है इसकी भरपाई
RBI के अनुसार, "कार्ड जारी करने वाले Bank को विफल ATM लेनदेन की तारीख से 5 calendar दिनों से अधिक Customer की राशि को फिर से जमा करने में देरी के लिए प्रति दिन 100 / - रुपये का मुआवजा देना होगा।
यहां करें शिकायत
RBI के अनुसार, Customer अपने Bank से संपर्क कर सकता है। यदि Customer Bank के जवाब से संतुष्ट नहीं है या 30 दिनों के भीतर Bank से जवाब नहीं मिलने की स्थिति में Customer रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल Yojna का सहारा ले सकते हैं।
" साथ ही, ग्राहक https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng (शिकायत प्रबंधन प्रणाली) पर Online शिकायत भी कर सकते हैं।