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RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों पर संकट!

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद बैंक ग्राहकों की सांसे फुलती हुई दिखाई दे रही है। आइए जानते है ग्राहकों के जमा पैसे का क्या होगा।
 
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 HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को पर्याप्त पूंजी की कमी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।


आरबीआई के अनुसार, बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा और यदि बैंक को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है।’

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।’

सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (महाराष्ट्र) को भी परिचालन बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।


अब तक कितना हुआ भुगतान
बैंक डेटा के आधार पर, लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 13 सितंबर तक, लक्ष्मी सहकारी बैंक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि का 193 करोड़ रुपये पहले ही भुगतान कर चुका है।