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राशन कार्ड धारकों की लगी लॉटरी, सरकार ने की ये बड़ी घोषणा

केंद्र व राज्य सरकारों ने गांव, कस्बों और शहरों में राशन कार्ड (Ration card) धारकों की पूरी तरह से मदद करने का काम किया है।
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राशन कार्ड धारकों की लगी लॉटरी, सरकार ने की ये बड़ी घोषणा

HR Breaking News : नई दिल्लीः लॉकडाउन के समय जब लोगों के सामने दो रोटियों का संकट था तो सरकारों ने लोगों की मदद के लिए फ्री राशन वितरण कर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है।


अब काफी दिनों से चर्चा थी कि जिन अपात्रों ने फ्री राशन योजना का लाभ लिया है, उनसे वसूली का काम किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक अपात्रों से अब वसूली का काम नहीं किया जाएगा, जिससे राशन कार्ड (Ration card) धारकों के चेहरों पर काफी खुशी दिखाई दे रही है।


पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला पूर्ति विभाग विभाग ने वसूली करने वाले आदेश को वापस ले लिया है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में जिला पूर्ति विभाग की ओर से अपात्र कार्ड धारकों से वसूली को लेकर कई बार आदेश जारी किया गया था।

Ration Card : तुरंत सरेंडर करें अपना राशन कार्ड, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

जारी आदेश में कहा गया था कि अगर कोई अपात्र राशन कार्ड (Ration card) जमा नहीं करता है तो उससे 24 रुपये गेहूं और 32 रुपये प्रति किलो चावल के हिसाब से रिकवरी की जाएगी।


आपूर्ति विभाग ने दिया यह आदेश


आपूर्त विभाग ने आदेश वापस लेकर ऐसी सभी चर्चाओं पर पूर्ण ब्रेक लगा दिया। कार्डधारकों को किसी भी तरह से बिना वजह डरने की जरूरत नहीं है।

Ration Card : तुरंत सरेंडर करें अपना राशन कार्ड, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

अपात्र कार्डधारकों से रिकवरी को लेकर जिलापूर्ति विभाग की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई है। पत्र जारी कर कार्डधारकों के लिए फिर से शहर और गांव दोनों के लिए मानक जारी किए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्डधारकों को किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं होगी।


जानकारी के लिए बता दें कि अपात्र कार्डधारकों को लेकर लगातार जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस कारण कार्डधारक अनावश्यक रूप से डरे हुए हैं। उनकी इस समस्या को दूर करते हुए जिलापूर्ति विभाग की ओर से फिर से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

Ration Card : तुरंत सरेंडर करें अपना राशन कार्ड, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई


जिलापूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा ने बताया कि शहर और गांव दोनों क्षेत्रों के लिए अपात्र कार्डधारकों के लिए मानक जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपात्र कार्ड धारक अगर अपनी स्वेच्छा से अपना कार्ड जमा कर सकते है, लेकिन वसूली का काम नहीं किया जाएगा।