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Bank Locker Rules 2025 : अब बैंक लॉकर से सामान गायब हुआ तो इतना मिलेगा मुआवजा, जानिये नियम

Bank Locker Rules : बैंकों की ओर से ग्राहकों को कीमती सामान को सेफ रखने के लिए लॉकर की सुविधा दी जाती है। बैंक लॉकर में रखा गया सामान वैसे तो पूरी तरह सुरक्षित होता है, लेकिन अगर किसी कारण से बैंक लॉकर में रखा सामान गायब हो जाता है तो ऐसे में बैंक लॉकर के नियमो के हिसाब से  मुआवजा दिया जाता है। आइए खबर के माध्यम  से जानते हैं कि बैंक लॉकर (rules for breaking locker) के मुआवजे को लेकर क्या नियम है।
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Bank Locker Rules 2025 : अब बैंक लॉकर से सामान गायब हुआ तो इतना मिलेगा मुआवजा, जानिये नियम

HR Breaking News - (Bank Locker) देश में ज्यादार बैंकों की ओर से ग्राहकों को अपना कीमती सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि इसके बदले में बैंकों की ओर से ग्राहकों से रकम(bank locker charge)  ली जाती है।

हर बैंक की ये दरें अलग-अलग होती है, लेकिन अगर किसी कारण से बैंक लॉकर में रखा सामान गायब हो जाता है तो ऐसा होने पर ग्राहकों को कितना मुआवजा मिलेगा। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि इसे लेकर बैंक के क्या नियम और ग्राहकों को कितना मुआवजा मिलेगा।

क्या है बैंक लॉकर के नियम-


हालांकि अगर ग्राहकों का बैंक लॉकर(bank locker ke niyam) में कोई सामान रखा जाता है तो  उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है।

लॉकर पर बैंकों की कड़ी निगरानी होती है। अगर आपके लॉकर(bank loacker rules updates) को बैंक की लापरवाही के कारण कोई नुकसान पहुंचता है तो ऐसे में बैंक इसके लिए जिम्मेवार होगा और इसके लिए आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। 

सामान गायब होने पर कितना मिलेगा मुआवजा-


इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर बैंक लॉकर (RBI rules on locker) से चोरी, डकैती और इमारत गिरने की वजह से आपका सामान गायब होता है तो ऐसे में नियम के अनुसार बैंक की ओर से लॉकर किराए की 100 गुना राशि ग्राहकों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर आपके लॉक का किराया 3,000 रुपये है तो ऐसे में चोरी, डकैती और इमारत गिरने के चलते बैंक लॉकर (bank locker ka kiraya)से सामान गायब होने पर ग्राहको को 3,00,000 लाख रुपये मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा।

लॉकर को लेकर बैंक की जिम्मेदारी-


जानकारी के अनुसार ये ब्रांच की जिम्मेदारी बनती है कि  बैंक में किसी भी तरह का चोरी, डकैती और इमारत गिरने की घटना न हो और न ही ग्राहकों के सामान को कोई नुकसान पहुंचे।

हालांकि अगर बैंक (safe deposit lockers)परिसर में मौजूद लॉकर में जो कारण दिए गए हैं, इन कारणों या कर्मचारी की ओर से की गई धोखाधड़ी से सामान गायब होता है तो ऐसे में बैंक द्वारा ग्राहक को लॉकर किराए का 100 गुना राशि का मुआवजा (bank locker service charge) देना होगा।

जानिए क्या होता है लॉकरइनएक्टिव -


इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर किसी ग्राहक ने लॉकर को किराए पर लिया है और समय से किराए का भी भुगतान किया जा रहा है, लेकिन अगर आपने सात साल से ज्यादा समय से लॉकर ओपन नहीं किया है।

तो ऐसे में बैंक लॉकर को इनएक्टिव (locker inactive kya hota hai)मानेगा। अगर बैंक अकाउंट  इनएक्टिव हो जाता है तो ऐसे में नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी को बुलाकर कानूनी तरीके (locker inactive  rules)को अपनाकर लॉकर के सामान को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

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