Bank Notes Update : कटे फटे नोटों का क्या करता है आरबीआई, 90 प्रतिशत लोग हैं अनजान
Bank Note Rules : कटे फटे नोट बैंकों के जरिये आरबीआई तक पहुंचते हैं, ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि आखिर आरबीआई इन कटे फटे नोटों (uses of mutilated notes) का क्या करता है। इस बात से 90 प्रतिशत लोग अनजान ही हैं। आइये बताते हैं आपको इस बारे में इस खबर में...

HR Breaking News - (bank notes)। कटे फटे नोट देखकर हर कोई यही कहता है कि अब तो ये चलने मुश्किल हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये नोट (torn notes) लेकर लोग बैंकों में पहुंच जाते हैं और वहां जमा हो जाते हैं। इसके बाद यही कटे फटे नोट पहुंचते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (reserve bank of india) के पास। यहां पर इन नोटों का क्या किया जाता है, इस बात को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नीचे खबर में जानिये इससे जुड़ी हर अहम बात।
मार्केट में नोट चलने की मियाद -
आरबीआई की ओर से जब नोटों की छपाई की जाती है तो नोट पर छपाई (note printing rules) का साल लिखा जाता है। तभी आरबीआई यह भी तय कर देता है कि कोई नोट कितने समय तक चलन में रह सकता है। जब यह अवधि (note ki time limit) खत्म हो जाती है तो खराब नोट को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस ले लेता है, क्योंकि यह चलन में होता है।
इस काम में लिए जाते हैं कटे फटे नोट-
आरबीआई (reserve bank of india) के पास बैंकों के जरिये जब ये कटे फटे नोट पहुंचते हैं तो इनसे अन्य प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेच दिए जाते हैं। कोई भी उत्पाद बनाने से पहले मशीनों के जरिए इन नोटों के छोटे-छोटे टुकड़े किए जाते हैं ताकि इनको आसानी से रिसाइकिल (recycling of notes) किया जा सके। पहले ऐसे नोटों को जला दिया जाता था।
नोट छापने में यह है सरकार का रोल -
आरबीआई बेशक नोटों की छपाई (bank note printing) करता है लेकिन वह मनमर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। इसके लिए सरकार की प्रमिशन लेनी होती है। एक रुपये के नोट (1 rupees note update) के अलावा सभी छोटे व बड़े नोट आरबीआई ही छापता है। सिक्कों को ढालने का अधिकार भी आरबीआई को है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और बाकी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के साइन (RBI Governor sign) होते हैं।
कटे फटे नोट बदलवाने का नियम -
पुराने, खराब या कटे फटे नोट (bank rules for damaged notes) बैंकों में बदलवाने के लिए विशेष नियम हैं। बैंक नोट की स्थिति देखकर उसे चेंज करता है। नोट बदलवाने के लिए नोट (indian currency exchange rules) का जरूरी हिस्सा और नंबर पैनल होना आवश्यक है।