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लोन की EMI नहीं चुकाने पर बैंक वाले नहीं कर सकते परेशान, जानिए RBI की गाइडलाइन

EMI - आजकल लोन लेना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। बैंक के साथ-साथ कई मोबाइल ऐप (mobile app) भी घर बैठे तुरंत लोन की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन कई बार लोन न चुका पाने की स्थिती में रिकवरी एजेंट कर्जधारक को परेशान करते हैं। ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते हैं कि कर्जधारक के क्या अधिकार हैं-

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लोन की EMI नहीं चुकाने पर बैंक वाले नहीं कर सकते परेशान, जानिए RBI की गाइडलाइन

HR Breaking News, Digital Desk- (Loan Recovery Agent)  आजकल लोन लेना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। बैंक के साथ-साथ कई मोबाइल ऐप (mobile app) भी घर बैठे तुरंत लोन की सुविधा दे रहे हैं। हालांकि, कई बार आर्थिक परेशानी के चलते लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोन रिकवरी एजेंट्स कर्जदारों को परेशान करने लगते हैं और उन पर किस्तें जमा करने का दबाव डालते हैं।

 जब रिकवरी एजेंट धमकियां, बार-बार फोन या घर पर दबाव जैसे अनुचित तरीके अपनाते हैं, तो जान लें कि ये सभी गैर-कानूनी हैं। ऐसी स्थिति में, घबराएं नहीं, बल्कि धैर्य रखें और शांत रहें। आप कुछ कानूनी कदम उठाकर इस परेशानी से आसानी से निपट सकते हैं। याद रखें, आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और एजेंटों द्वारा किए जा रहे किसी भी गैर-कानूनी काम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आइए इस खबर में इसी के बारे में जानते हैं कि अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो आपके पास क्या-क्या अधिकार हैं?

क्यों परेशान करते हैं रिकवरी एजेंट्स?
जब कोई व्यक्ति लोन की किस्तें समय पर नहीं चुका पाता है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान रिकवरी एजेंट्स को नियुक्त करते हैं। इनका काम बकाया राशि की वसूली करना होता है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने रिकवरी एजेंट्स के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन कई बार ये एजेंट्स नियमों का उल्लंघन करते हैं और लोन लेने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करते हैं।

आरबीआई के सख्त नियमों के अनुसार, रिकवरी एजेंट्स सुबह 8 बजे से पहले और रात 7 बजे के बाद कर्जदारों से संपर्क नहीं कर सकते। उन्हें किसी भी हाल में धमकी या हिंसा का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। यदि कोई एजेंट (agent) इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो आप तुरंत संबंधित बैंक से शिकायत कर सकते हैं और साथ ही आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। इन नियमों का पालन न करने पर एजेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

 अगर रिकवरी एजेंट आपको धमकी दे रहा है, अपमानजनक भाषा का उपयोग कर रहा है, या अनुचित समय (जैसे रात में) पर संपर्क कर रहा है, तो तुरंत बैंक के ग्राहक सेवा विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करें। शिकायत में एजेंट का नाम, तारीख, और घटना का विवरण शामिल करें।