GST के बिना भी कर सकते हैं बिजनेस, जानें कब होती है इसकी जरूरत?
HR Breaking News, Digital Desk - इन दिनों काफी लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। बात जब बिजनेस शुरू करने की आती है तो उससे जुड़े रजिस्ट्रेशन सामने आ जाते हैं। इसी में GST (Goods and Services Tax) रजिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जिसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बिजनेस करने वाले हर शख्स को GST नंबर लेना बेहद जरूरी है। लेकिन सच यह नहीं है। काफी बिजनेस आप GST नंबर लिए बिना भी शुरू कर सकते हैं। कारोबार बढ़ने पर ही GST नंबर लेना जरूरी होता है।
क्या है GST
यह एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो ग्राहकों से कारोबारियों के जरिए लिया जाता है। ऐसे कारोबारी जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें GST नंबर लेना होता है। यह नंबर GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिलता है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर जाएं।
कब जरूरी है GST नंबर लेना
GST नंबर लेना उन्हीं स्टार्टअप या बिजनेस के लिए जरूरी होता है जिनका सालाना करोबार 40 लाख रुपये से ज्यादा होता है। हालांकि कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में यह सीमा 20 लाख रुपये है। वहीं अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि के जरिए अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको GST नंबर लेना होगा। GST रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है। अगर आप किसी एक्सपर्ट या CA के जरिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसके लिए वे कुछ फीस ले सकते हैं।
ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी
आधार कार्ड
PAN
कैंसिल चेक
अगर खुद की जगह है तो बैनामे की कॉपी और अगर किराये की है तो मालिक की तरफ से जारी एनओसी।
अगर पार्टनरशिप में फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, कंपनी सर्टिफिकेट
पासपोर्ट साइज फोटो।
GST रजिस्ट्रेशन के फायदे (Benefits of GST registration)
आपका टर्नओवर अगर 40 लाख रुपये से कम है तब भी आप बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
GST रजिस्ट्रेशन कराने से कस्टमर को भी इस बात का पक्का भरोसा हो जाता है कि वह जिस कंपनी से कोई प्रोडेक्ट ले रहा है या कोई दूसरी सुविधा ले रहा है, उसका रिकॉर्ड किसी न किसी रूप में सरकार के पास मौजूद है।
अगर वह शख्स बाद में अपनी कंपनी का विस्तार करता है और इसके लिए रजिस्टर करवाना चाहे तो इसमें भी काफी आसानी हो जाती है।
GST रजिस्ट्रेशन होने के बाद सरकार की तरफ से बिजनेस के लिए लोन बिजनेस ट्रेनिंग आदि की सुविधाएं मिल जाती हैं।