Business Licence : फूड बिजनेस के लिए कहां से लें लाइसेंस, जानिये शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसेस
Food Business : आज के समय में बढ़ रही महंगाई की वजह से लोगों के लिए सैलरी में गुजारा कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अधिकतर लोग खुद के बिजनेस की ही शुरुआत करके के बारे में सोचते हैं। बिजनेस (Licence for food business) का ख्याल करते ही अधिकतर लोगों के मन मे सबसे पहले फूड बिजनेस का ही ख्याल आता है। फूड बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। आइए जानते है लाइसेंस लेने का पूरा प्रोसेस।

HR Breaking News- (Food Licence Application)। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए ये काफी जरूरी होता है कि आप उसके संबंधित ब्रांच से लाइसेंस को प्राप्त कर लें ताकि आपको लाइसेंस लेने के बाद बिजनेस को शुरू (Food business in india) करने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में अगर आप फूड बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फूड का बिजनेस शुरू करने के लिए एक लाइसेंस लेना काफी जरूरी होता है। खबर में जानिये इस बारे में पूरी डिटेल।
फूड बिजनेस की है शानदार डिमांड-
भारत के खान-पान एक विविधता काफी ज्यादा है। यहां पर लोग न सिर्फ खाने-पीने के शौकीन है बल्कि इस शौक की वजह से वो कई बार फूड बिजनेस की फिल्ड में भी आ जाते हैं। आज आधुनिकता के दौर में कई वेबसाइट ऑनलाइन फूड बिजनेस (Online Food Business) भी कर रही है। कई प्रकार के प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए बेचा जा रहा है। अगर आप भी किसी बड़े फूड बिजनेस यानी रेस्टोरेंट, कैफे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड चेन का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना काफी ज्यादा जरूरी है। इसकी मंजूरी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI license for food business) द्वारा दी जाती है।
इसलिए लाइसेंस लेना है जरूरी-
FSSAI से लाइसेंस (Food business license) लेना इसलिए भी काफी जरूरी माना जाता है क्योंकि आज के समय में बाजार में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ काफी धडल्ले से बिक रहे हैं। ऐसे में FSSAI से लाइसेंस बनवाने के लिए खाद्य उत्पादों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड (Quality and Standards) को चेक करवाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी वजह से खाने में मिलावट की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाती है। इस लाइसेंस को बनवाने के लिए उच्च मानकों से गुजरना पड़ता है।
अच्छी क्वालिटी और अच्छे स्टैंडर्ड का प्रतिक-
दुनियाभर में खानपान के शौकिन भारी तादाद में मौजूद है। आज सेहत के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करते हुए लोग सिर्फ अच्छी क्वालिटी और अच्छे स्टैंडर्ड वाले फूड का ही सेवन करते हैं। FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा भी खाद्य उत्पाद के प्रति विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जाता है। इसकी वजह से ना सिर्फ ग्राहकों के हितों की रक्षा की जाती है बल्कि यह फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की इमेज के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। यह सुनिश्चित करता है कि इस ब्रांड का हर फूड प्रोडक्ट, हर तरीके का खाद्य नियमों (Food Rules in India) के अनुकूल है और खाने के लिए एकदम सुरक्षित है। जानकारी के लिए बता दें कि FSSAI 14 अंकों का नंबर होता है। जिससे अपनी फूड प्रोडक्ट पर मेंशन करना होता है।
फूड लाइसेंस लेने का प्रोसेस-
फूड बिजनेस के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI license application) से ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद आपको एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके लाइसेंस को प्राप्त करता होता है। हालांकि हर तरीके बिजनेस के लिए लाइसेंस (license application) की प्रोसेस और चार्ज भी अलग-अलग ही होते हैं।
इस साइट को करें विजिट-
लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको FSSAI (FSSAI site) की ऑफिशियल वेबसाइट https://foodlicensing.fssai.gov.in पर जाना होगा और यहां पर जाकर अपनी एलिजिबिलिटी को भी चेक कराना होगा। इसके बाद आपके लाइसेंस की प्रोसेस चालू हो जाता है। अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो स्थानीय फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेंट (Documents for FSSAI license) को कुछ जरूरी दस्तावेजों को भी जमा करवाने होते हैं।
इस दस्तावेजों की होगी जरूरत-
लाइसेंस के आवेदन के लिए आवेदक का पैन कार्ड, आधार कार्ड, (Adhar card) पासपोर्ट साइज फोटो, फूड बिजनेस करने वाले मालिक की फोटो आईडी, एसोसिएशन/कॉरपोरेशन या पार्टनरशिप डीड का आर्टिकल/सर्टिफिकेट, एफबीओ (FBOs) को हैंडल करने के लिए फूड आइटम्स की एक लिस्ट, फूड सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट का प्लान की जरूरत होगी।
इतने प्रकार के होते हैं लाइसेंस-
FSSAI से अलग-अलग कैटेगरी के लिए लाइसेंस (FSSAI license benefits) को बनवाने की जरूरत होती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। नियमों के अनुसार FSSAI एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, राज्य लाइसेंस और केंद्रीय लाइसेंस को जारी करता है।
अगर फूड बिजनेस का सालाना ट्रनओवर (Annual Turnover) 12 लाख से कम का है तो FSSAI के तहत बेसिक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसकी वजह से आप बिजनेस बढ़ाने पर अपग्रेड कर सकते हैं।
वहीं अगर आपको सालाना ट्रनओवर (Annual Turnover of 20 Cr.) 20 करोड़ तक का है तो ऐसे फूड बिजनेस के लिए भी FSSAI का स्टेट लेवल लाइसेंस देता है।
वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज्यादा होने पर बिजनेस को नेशनल लेवल लाइसेंस (National Level License) बनवाना जरुरी होता है। यह लाइसेंस सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को उपलब्ध किया जाता है। फूड बिजनेस दूसरे राज्यों में फैला हो या देश-विदेश में आयत-निर्यात चल रहा हो।
फूड बिजनेस से जुड़े मालिक या जिम्मेदार लोग रजिस्ट्रेशन (registration for FSSAI license) नहीं करवाते हैं तो 6 महीने की जेल और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भुगतानन करना पड़ सकता है।