Business Loan : नया बिजनेस करने वालों की हुई मौज, इस योजना के तहत कम ब्याज पर मिल रहा 50 लाख का लोन
खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना तो हर कोई देखता है। लेकिन ज्यादातर लोग कम बजट और बिजनेस से जुड़ी जानकारी का अभाव होने के कारण नया कारोबार शुरू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में युवाओं की मदद करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। जिनके तहत कम ब्याज पर लोन मुहैया करवाया जाता है। आज हम आपको एक सरकारी योजना के बारे में बताएंगे। जिसके तहत स्वयं का उद्योग स्थापित करने वाले 50 लाख रुपये का लोन प्राप्त कर सकते हैं चलिए जानते हैं -

HR Breaking News (ब्यूरो)। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कई योजनाओं का संचालन करती है. उन्हीं में से एक है संत रविदास स्वरोजगार योजना. इस योजना का लाभ लेकर बेरोजगार युवा स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकेंगे. इसके लिए सरकार 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगी.
दरअसल, संत रविदास स्वरोजगार योजना 2024 (Sant Ravidas Self-Employment Scheme 2024) का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लोगों को नए व्यवसाय के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है. अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार लाने (Business Loan) के लिए यह योजना लाई गई है. सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों को लक्ष्य दिया. इसमें खरगोन को भी 37 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है.
कितना देना होगा ब्याज
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के महाप्रबंधक आत्माराम सोनी ने Local 18 को बताया कि योजना के तहत पात्र लोगों को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा. उद्योग क्षेत्र में 1 लाख से 50 लाख तक और सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र में 1 लाख से 25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. योजना के अंतर्गत बैंक से टर्म तथा वर्किंग कैपिटल लोन पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों के लिए नियमित ऋण भुगतान की शर्त पर अनुदान दिया जाएगा.
किसे मिलेगा योजना का लाभ
1. पहले से मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में स्थापित उद्यमों को ही योजना का लाभ मिलेगा.
2. आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का होना चाहिए.
3. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
4. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.
5. किसी भी बैंक का डिफाल्टर (Defaulter) नहीं होना चाहिए.
6. पहले से किसी और शासकीय उद्यमी या स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ लिया है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
7. न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
8. परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आयु प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन, किरायानामा, बैंक का पासबुक, वोटर आईडी एवं मोबाइल नंबर होना जरूरी है.
कैसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति जिले के किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर अधिकृत वेबसाईट https://samst.mponline.gov.in पर आवेदन करने के पश्चात जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र परिसर स्थिति अंत्यावसायी कार्यालय, खरगोन में आवेदन की प्रति के साथ संपर्क करें.