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DDA Housing Scheme : राजधानी दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर, 50 साल पुराना नियम खत्म

DDA Housing Scheme : दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 लॉन्च की है, साथ ही आपको बता दें कि DDA ने 50 साल पुराने नियम को खत्म कर दिया है... इस नए फैसले से उन परिवारों को फायदा होगा जो अपने मौजूदा घर को बेहतर बनाना चाहते हैं.

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DDA Housing Scheme : राजधानी दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर, 50 साल पुराना नियम खत्म

HR Breaking News, Digital Desk- (DDA Premium Housing Scheme) दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 लॉन्च की है, जिसमें अब एक व्यक्ति दिल्ली में DDA का दूसरा फ्लैट भी खरीद सकता है. DDA ने 50 साल पुराने उस नियम को खत्म कर दिया है, जो दूसरा फ्लैट खरीदने से रोकता था. इस नए फैसले से उन परिवारों को फायदा होगा जो अपने मौजूदा घर को बेहतर बनाना चाहते हैं.

क्या लिखा है डीडीए के क्लॉज में -

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के ब्रॉशर के क्लॉज 5.3 के अनुसार, दिल्ली में किसी भी ज़मीन या बनी हुई संपत्ति के मालिक होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. यह नियम योजना के लिए पात्रता की शर्तों वाले सेक्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया है. इसका मतलब है कि दिल्ली में पहले से कोई प्रॉपर्टी होने पर भी आप DDA की योजना में आवेदन कर सकते हैं.

एप्लिकेंट्स देते थे एफिडेविट-

गौरतलब है कि पहले सभी DDA योजनाओं में एक जरूरी शर्त होती थी आवेदक या उसके परिवार के नाम पर दिल्ली में कोई प्लॉट या फ्लैट नहीं होना चाहिए.

डीडीए फ्लैट्स में आवेदन करते वक्त पहले, सभी एप्लिकेंट्स को एफिडेविट देना पड़ता था, जिसमें यह पुष्टि करनी होती थी कि वह इस शर्त को पूरा करते हैं.

डीडीए ने इससे पहले अप्रैल में जारी की सबका घर आवास स्कीम में भी इस नियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था.

ई नीलामी के जरिए आवंटित होंगे फ्लैट्स-

DDA की इस स्कीम के तहत दिल्ली के वसंत कुंज, द्वारका (गोल्फ व्यू कोंडोस), जसोला, रोहिणी और पीतमपुरा जैसे अहम इलाकों में HIG, MIG और LIG फ्लैट्स के अलावा स्कूटर गैराज भी बेचे जाएंगे.

6 अक्टूबर से शुरू होगी ई नीलामी-

प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की ऑनलाइन ई नीलामी की जाएगी. ये सभी प्रॉपर्टीज जैसा है, जहां है के आधार पर आवंटित की जाएगी. ई निलामी 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी.

नीलामी में कैसे लें हिस्सा-

डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम (DDA Premium Housing Scheme) में हिस्सा लेने के लिए आवेदकों को डीडीए के ई-ऑक्शन पोर्टल dda.etender.sb पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

देनी होगी नॉन रिफंडबल फीस-

हर फ्लैट के लिए 2500 रुपए की नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस (Non-refundable processing fee) भी देनी होगी. इसके बाद फ्लैट की कैटेगरी के अनुसार बयाना राशि भी जमा करनी है, जो हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग है.

नीलामी में जो आवेदक सफल नहीं होंगे उन्हें बयाना राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी.

किस फ्लैट की कितनी बयाना राशि?

फ्लैट/गैराज की श्रेणी- बयाना राशि (EMD)

LIG/EHS ₹ 4,00,000/-

MIG/SFS Cat. II ₹ 10,00,000/-

HIG ₹ 15,00,000/-

29.36 लाख रुपए से रिजर्व प्राइस-

डीडीए फ्लैट्स में हर इलाके में रिजर्व कीमत अलग-अलग है. जसोला में HIG फ्लैट्स का रिजर्व प्राइस 234.28 लाख रुपए से 245.09 लाख रुपए है. द्वारका (गोल्फ व्यू) में HIG फ्लैट्स का रिजर्व प्राइस 219.30 लाख रुपए से 234.27 लाख रुपए, द्वारका सेक्टर 14, 16B, 19B में MIG फ्लैट्स का रिजर्व प्राइस 138.92 लाख रुपए से 152.67 लाख रुपए है. वसंत कुंज में SFS Cat II का रिजर्व प्राइस 164.32 लाख रुपए और द्वारका सेक्टर 14, 23B में LIG फ्लैट्स का रिजर्व प्राइस 29.36 लाख रुपए से 90.25 लाख रुपए के बीच है.

लोकेशन- फ्लैट का प्रकार -रिजर्व कीमत (लाख रुपये में)

जसोला - HIG ₹234.28 से ₹245.09

द्वारका (गोल्फ व्यू) - HIG - ₹219.30 से ₹234.27

द्वारका (सेक्टर 14, 16B, 19B) - MIG - ₹138.92 से ₹152.67

वसंत कुंज SFS Cat. II - ₹164.32

द्वारका (सेक्टर 14, 23B) - LIG -₹29.36 से ₹90.25

खबर से जुड़े FAQs-

सवाल: DDA की प्रीमियम आवास योजना में कौन आवेदन कर सकता है?

जवाब: कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो और जिसके पास पैन कार्ड हो, आवेदन कर सकता है.

सवाल: क्या दिल्ली में पहले से घर होने पर मैं आवेदन कर सकता हूं?

जवाब: जी हां, इस स्कीम के तहत यह प्रतिबंध हटा दिया गया है. अब दिल्ली में पहले से प्रॉपर्टी होने पर भी आप आवेदन कर सकते हैं .

सवाल: बयाना राशि (EMD) कितनी है?

जवाब: EMD फ्लैट के प्रकार पर निर्भर करती है: HIG के लिए ₹15 लाख, MIG के लिए ₹10 लाख, और LIG के लिए ₹4 लाख है.

सवाल: अगर मैं नीलामी में सफल नहीं हुआ तो क्या मेरी EMD वापस मिलेगी?

जवाब: हां, नीलामी में असफल रहने वाले आवेदकों की EMD बिना किसी ब्याज के उनके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.

सवाल: ई-नीलामी कब से शुरू होगी?

जवाब: ऑनलाइन ई-नीलामी 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी.