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EPFO इस कारण रिजेक्ट करता है 3 में एक क्लेम, PF खाताधारक न करें ये गलती

EPF Claim- वित्‍त वर्ष 2022-23 में ईपीएफओ को फाइनल सेटलमेंट के लिए 73.87 लाख क्‍लेम मिले. इसमें से 24.93 लाख यानी 33.8 फीसदी क्‍लेम ईपीएफओ ने रिजेक्‍ट कर दिए.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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HR Breaking News (नई दिल्ली)। आपका भी अगर पीएफ अकाउंट (PF Account) है और आप अपने खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको क्‍लेम फार्म बड़ी सावधानी से भरना चाहिए. इसका कारण यह है कि कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने वित्‍त वर्ष 2022-23 में हर तीसरे क्‍लेम को रिजेक्‍ट कर दिया था. ईपीएफओ के पास 27.7 करोड़ खाते हैं और यह लगभग 20 लाख करोड़ के फंड का प्रबंधन करता है. क्‍लेम मिलने में देरी होने और भारी संख्‍या में दावे खारिज करने की काफी शिकायतें सोशल मीडिया पर आ रही है. हालांकि, ईपीएफओ दावा करता है कि अगर क्‍लेम सही तरीके से सारे डॉक्‍यूमेंट्स के साथ किया जाए तो पीएफ अकाउंट होल्‍डर को 20 दिन में पैसा दे दिया जाता है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्‍त वर्ष 2022-23 में ईपीएफओ को फाइनल सेटलमेंट के लिए 73.87 लाख क्‍लेम मिले. इसमें से 24.93 लाख यानी 33.8 फीसदी क्‍लेम ईपीएफओ ने रिजेक्‍ट कर दिए. वहीं, 46.66 लाख दावों का निपटारा किया गया. ईपीएफओ ने साल 2018-19 में कुल क्‍लेम में से 18.2 फीसदी, 2019-20 में 24 फीसदी, 2020-21 में 30.8 फीसदी और 2021-22 में 35.2 फीसदी क्‍लेम रिजेक्‍ट कर दिए थे.


रखेंगे सावधानी तो क्‍लेम रिजेक्‍ट होने के चांस होंगे कम


सब्सक्राइबर्स को क्लेम शुरू करने से पहले अपनी डीटेल्स में किसी भी तरह की गलती को क्रॉस-वेरीफाई करके उसमें सुधार कर लेना चाहिए. EPFO गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना क्लेम प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है. अपनी पर्सनल डीटेल्स को EPFO रिकॉर्ड के साथ मिलान कर लेने पर क्लेम रिजेक्शन की संभावना काफी कम हो जाती है.


PF क्लेम रिजेक्शन के प्रमुख कारण हैं


जानकारी में अंतर : सबमिट किए गए क्लेम की डिटेल्स और EPFO रिकॉर्ड्स के बीच अंतर से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. नाम, किसी कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तारीख, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, KYC रिकॉर्ड्स और डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारियों का दुरुस्‍त होना जरूरी है. PF रिकॉर्ड और आधार डिटेल्स में अंतर होने पर उसके सुधार के लिए क्लेम के साथ एक जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है.

अकाउंट डिटेल गलत होना : गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड देने से क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा. आपकी बैंक डिटेल्स अप टु डेट होनी चाहिए और आपका लिंक किया गया बैंक अकाउंट एक्टिव भी होना चाहिए. यदि आपने सही बैंक डिटेल्स दर्ज की है और आपका क्लेम तब भी खारिज कर दिया गया है, तो यह आपके जॉइंट अकाउंट के इस्तेमाल करने के कारण हो सकता है.

चेक-पासबुक की की धुंधली कॉपी : ऑनलाइन क्लेम के दौरान मेंबर के सिग्नेचर और चेक या बैंक पासबुक की कॉपी का क्लियर होना जरूरी है. कॉपीज अनक्लियर होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. KYC डीटेल्स को कंप्लीट और वेरीफाई करना जरूरी है. आधार को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ वेरीफाई और लिंक करना जरूरी है.