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Gold Limit : घर कितना सोना रख सकते हैं, इनकम टैक्स की रेड से बचने के लिए जान लें नियम

Gold limit at home  : आजकल अधिकतर लोग बैंक लॉकर (bank locker) में सोना रखने लगे हैं, इसके बावजूद घर में सोना रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में अनजान होते हैं कि वे कितना सोना (gold limit for home) घर पर रख सकते हैं। आयकर विभाग ने इसकी लिमिट तय कर रखी है। इस लिमिट से ज्यादा सोना घर में मिला तो इनकम टैक्स की रेड भी पड़ सकती है। आइये जानते हैं घर में कितना सोना (IT rules for gold) रख सकते हैं।

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Gold Limit : घर कितना सोना रख सकते हैं, इनकम टैक्स की रेड से बचने के लिए जान लें नियम

HR Breaking News - (Gold limit) आयकर विभाग पैसों व संपत्ति के मामलों में अब लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी के चलते नकदी व गहनों को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों के तहत घर में सोना रखने की भी एक लिमिट (income tax gold limit rules) तय की गई है। इस लिमिट से अधिक सोना घर में मिलता है तो आयकर विभाग की रेड पड़ सकती है। अगर आप भी घर में सोना रखते हैं तो घर में सोना रखने की लिमिट (gold limit at house) के बारे में जरूर जान लें।


महिला-पुरुष के लिए सोना रखने की लिमिट -


एक विवाहित महिला  500 ग्राम (gold limit for women) सोना या गहने अपने पास घर में रख सकती है। शादी से पहले लड़की 250 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकती। आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (central board of direct taxes) के अनुसार एक विवाहित व अविवाहित पुरुष 100 ग्राम (gold limit for man) सोना घर में रख सकता है। इससे ज्यादा सोना पाया जाता है तो टैक्स (gold tax rules) देना पड़ता है। 


विरासत के सोने पर टैक्स -


घर में सोना (home storage gold rules) रखने की लिमिट वैसे तो कुछ तय नहीं है, लेकिन आपके पास आय का प्रमाण और सोने के स्रोत का होना जरूरी है। आपकी इनकम के स्रोत ज्ञात हैं तो आप जितना मर्जी सोना (gold limit rules) घर में रख सकते हैं। विरासत के सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता। जब विरासत के सोने को बेचा जाता है तो इस पर टैक्स (tax rules on gold) देना पड़ता है। विरासत में मिले सोने के लिए आपको कानूनी वसीयतनामा या कोई अन्य सबूत प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है।


यह सोना होता है टैक्स फ्री -


सीबीडीटी (central board of direct taxes) कहता है कि खेती की कमाई या विरासत में मिले किसी आय के स्रोत से सोना खरीदा जाता है तो यह पूरी तरह से टैक्स फ्री (tax on gold) होता है।  इससे जुड़े सुबूत आपके पास हैं तो आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आय के ज्ञात स्रोतों से आप जितना चाहे सोना (gold buying limit) खरीद सकते हैं। 

सोने पर टैक्स का यह है नियम -


सोना खरीदते व बेचते समय हर किसी को टैक्स (income tax rules for gold) चुकाना होता है। जब सोना खरीदने के बाद दो साल के अंदर ही इसे बेच देते हैं तो  इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (short term capital gains) माना जाता है। इस पर आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। 

तीन साल बाद सोना बेचने पर इतना लगेगा टैक्स-


अगर आप तीन साल तक अपने पास सोना रखकर बेचेंगे तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (long term capital gains) माना जाएगा और इसी अनुसार टैक्स देना होगा। इस स्थिति में सोना बेचने पर  20 प्रतिशत इंडेक्सेशन टैक्स (tax rules on gold selling)  और 4 प्रतिशत सेस भी देना होगा।

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