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Gold Limit : घर में सोना रखने की लिमिट तय, इनकम टैक्स की रेड से बचाना है तो जरूर जान लें नियम

Gold Limit At Home : भारत देश में सोने की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। आपको बता दे कि आयकर विभाग ने गोल्ड को लेकर कई तरह के नियम बनाए हैं जिनका उल्लंघन करने पर कड़ी कारवाई की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि घर में सोना रखने की क्या है लिमिट? जानिए उसे लिमिट के बारे में जिससे ज्यादा सोना घर मिला तो इनकम टैक्स विभाग करेगा कार्रवाई।
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Gold Limit : घर में सोना रखने की लिमिट तय, इनकम टैक्स की रेड से बचाना है तो जरूर जान लें नियम

HR Breaking News : (Gold Limit At Home) ज्यादातर लोग शादी या किसी शुभ अवसर पर ही सोना खरीदना पसंद करते है। इसके साथ ही भारतीय महिलाएं सोने के आभूषण पहनना काफी पसंद करती है। वही लोग अपने बच्चों की शादी के लिए पहले से ही सोना खरीद कर घर में रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते है घर में सोने को रखने की भी लिमिट तय की गई है। जिससे अगर कोई तोड़ता है आयकर विभाग द्वारा उस पर कारवाई की जाती है।


लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में शादीशुदा महिला, बिना शादीशुदा महिला या कोई पुरुष अपने पास कितना सोना रख सकते हैं? चलिए खबर में आपको बताते है सोने से जुड़े इन नियमों के बारे में विस्तार से।


आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे लेकर कुछ नियम तय किए हैं, जिसके तहत ज्यादा सोना रखने पर टैक्स (tax on gold) लगता है। नियमों के मुताबिक देश में शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक सोने के आभूषण (gold news) रख सकती है। 


वहीं अगर अविवाहित लड़कियों की बात करें तो जो लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं, वे अपने पास 250 ग्राम तक सोना या सोने के आभूषण रख सकती हैं। इनकम टैक्स के नियमों के तहत एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है। चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित हो।


अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना पाया जाता है तो अतिरिक्त सोने पर टैक्स (tax on gold) लगेगा। ध्यान रखें कि अगर आपको विरासत में सोना मिला है तो यह टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आप इसे बेचते हैं तो टैक्स लगेगा। हालांकि, इसके लिए आपको कानूनी वसीयत या अन्य सबूत देना होगा, अन्यथा यह जुर्माने की श्रेणी में आएगा।

भारत में प्रति व्यक्ति सोना रखने को लेकर ये है लिमिट .... 


देश में सोने की कोई कानूनी लिमिट (legal limit on gold) नहीं है कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, चाहे वह आभूषण हो, सिक्के हों या बार। हालांकि, टैक्स निर्धारण के दौरान आय (income tax rules) का प्रमाण दिए बिना आप कितना सोना रख सकते हैं, इस बारे में नियम हैं।


घर में सोना रखने के बारे में CBDT का क्या कहना है ?


CBDT  के नियमों का कहना हैं कि अगर सोना या आभूषण कृषि, घरेलू बचत या कानूनी रूप से विरासत में मिले आय के स्रोत (sources of income) से खरीदा जाता है, तो उस सोने पर कोई कर नहीं लगेगा। नियमों में आगे कहा गया है कि जब तक सोना या आभूषण आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदे जाते हैं, तब तक उन्हें रखने की कोई सीमा नहीं है।


सोने पर TAX कब चुकाना होगा?


अगर आप अपना सोना खरीदने के तीन साल से कम समय में बेचने (gold news) का फैसला करते हैं, तो उस पर आयकर स्लैब दरों (income tax slab rates) पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ टैक्स लगेगा। यदि सोने को खरीदने के तीन साल से अधिक समय बाद बेचा जाता है, तो उस बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगेगा।


पूंजीगत लाभ पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन लाभ (इंडेक्सेशन लाभ का उपयोग मुद्रास्फीति के बाद सोने की खरीद (gold buying tips) की दर को समायोजित करने के लिए किया जाता है) और 4 फीसदी सेस लगाया जाएगा।
 

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