Gratuity Rule : कर्मचारियों को 15 साल की नौकरी पर मिलेगी 6,49,038 रुपये ग्रेच्युटी, समझ लें कैलकुलेशन
Gratuity Rule : जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करता है, तो नौकरी छोड़ने पर उसे ग्रेच्युटी दी जाती है. ऐसे में आपको बता दें कि कर्मचारियों को 15 साल की नौकरी पर 6,49,038 रुपये ग्रेच्युटी मिलेगी... आइए नीचे खबर में समझ लेते है इसका पूरा कैलकुलेशन-

HR Breaking News, Digital Desk- (Employees News) जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करता है, तो नौकरी छोड़ने पर उसे ग्रेच्युटी दी जाती है. यह कर्मचारियों की बेहतर सेवाओं के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है. हर कर्मचारी जानना चाहता है कि नौकरी छोड़ने पर उसे ग्रेच्युटी के रूप में कितनी राशि मिलेगी. इसकी गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है.
जानते हैं ग्रेच्युटी की गणना के लिए किस फॉर्मूले (Gratuity Calculation Formula) का इस्तेमाल किया जाता है.
अंतिम सैलरी x कर्मचारी की सेवा के साल यानी जितने साल कंपनी में काम किया x 15/26
उदाहरण से समझते हैं-
मान लेते हैं आपने किसी कंपनी में 15 साल तक नौकरी की. नौकरी छोड़ने के दौरान आखिरी 75000 रुपये थी. तो समझते हैं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी (Gratuity Calculation) के तौर पर कितनी राशि मिलेगी.
अंतिम वेतन में पिछले 10 महीने के वेतन का औसत निकाला जाता है. इसमें कर्मचारी (employees) का मूल वेतन और उसमें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) के साथ ही कमीशन की राशि भी जोड़ी जाती है. 15 दिन और महीने में रविवार के 4 दिन की छुट्टी हटाकर 26 दिनों के साथ गणना की जाती है.
इस फॉर्मूले के अनुसार ग्रेच्युटी की गणना-
75000 x 15 x 15/26 = 6,49,038 रुपये
यानी जब कर्मचारी (employees) 15 साल बाद नौकरी छोड़ते हैं तो उस समय उन्हें ग्रेच्युटी के तौर पर 6,49,038 रुपये की राशि मिलेगी.
कब अलग होगी गणना-
यदि कोई कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट (gratuity act) के तहत पंजीकृत नहीं है, तो भी वह स्वेच्छा से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दे सकती है. इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है. ऐसे में ग्रेच्युटी की गणना के लिए 26 की बजाय 30 दिन प्रति माह माने जाएंगे, जिससे फॉर्मूला बदल जाएगा.