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क्या आपको भी मिला है Income tax notice, तो अब करें ये काम

income tax news : वित्तीय वर्ष जैसे जैसे खत्म हो रहा है वैसे ही लोगों को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।  ये नोटिस लोगो को अलग अलग वजह से मिल रहे है और अगर आपके पास भी आयकर बिभाग की तरफ से कोई नोटिस आया है तो आप बिना कोई टेंशन लिए बस ये काम करें।  आइये जानते हैं एक्सपर्ट इसके बारे में क्या राय देते हैं 

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HR Breaking News, New Delhi : टैक्स को लेकर आयकर विभाग इन दिनों काफी सख्ती दिखा रहा है और कुछ लोगों को कुछ साल पुराने केस में भी नोटिस भेज रहा है  अगर आप भी इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (Income Tax Return) फाइल करते हैं तो इस खबर के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाह‍िए. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से कुछ टैक्‍सपेयर्स को नोट‍िस भेजे जा रहे हैं. व‍िभाग की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि इनकम टैक्‍स (income tax) की तरफ से फाइनेंश‍ियल ईयर 2020-21 के कुछ टैक्‍सपेयर्स को नोटिस भेजे जा रहे हैं. नोट‍िस (income tax notice) की ल‍िस्‍ट में ऐसे लोगों को शाम‍िल क‍िया गया है जिनकी तरफ से फाइल क‍िये गए आईटीआर (ITR) में दी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद जानकारी म‍िसमैच हो रही है.

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ITR भरने के बाद करें ये काम 

हो सकता है आपके भी फाइनेंश‍ियल ईयर 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) के इनकम टैक्‍स (income tax big news) र‍िटर्न में कुछ गलतियां या जरूरी जानकारी अपडेट करने से छूट गई हो. अगर ऐसा है तो टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से आपको अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा गया है. अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की आख‍िरी तारीख 31 मार्च, 2024 है. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट का कहना है क‍ि यद‍ि आपने वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपना आईटीआर(ITR file) फाइन नहीं किया है. ऐसे में यद‍ि इनकम टैक्‍स व‍िभाग के पास आपके हाई-वैल्‍यू फाइनेंश‍ियल ट्रांजेक्‍शन की जानकारी है तो आपको अपना रिटर्न जांचने के बाद अपडेट करना होगा.

चेक करें  गलती 
इनकम टैक्‍स (income tax) व‍िभाग की तरफ से ई-मेल के जर‍िये इस बारे में जानकारी दी जा रही है. यह ई-वेरिफिकेशन स्‍कीम-2021 का हिस्सा है. आयकर विभाग की तरफ से टैक्‍सपेयर्स को सलाह दी गई है क‍ि वे इनकम टैक्‍स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जर‍िये अपना एनुअल इंफारमेंशन स्‍टेटमेंट (AIS) देखें. एआईएस के जर‍िये क‍िसी भी प्रकार की गलती की पहचान की जा सकती है. यद‍ि जरूरी हो तो आप अपडेटेड आयकर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं.

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क्‍या करना होगा?
अगर आपको भी इनकम टैक्‍स (income tax) व‍िभाग की तरफ से संबंध‍ित नोट‍िस म‍िला है तो आपको अपना अपडेटेड आयकर र‍िटर्न फाइल करना होगा. अपडेटेड र‍िटर्न फाइल करने से पहले संबंध‍ित असेसमेंट ईयर की सभी जानकारी इकट्ठा करने के बाद सावधानी पूर्वक दर्ज करें. इस काम को पूरा करने के लि‍ए व‍िभाग की तरफ से 31 मार्च 2024 तक का समय द‍िया गया है.

कोई दूसरा नोट‍िस म‍िलें तो क्‍या करें?
इसके अलावा प‍िछले द‍िनों आयकर व‍िभाग की तरफ से कुछ टैक्‍सपेयर्स को नोट‍िस भी भेजे गए थे. अगर आपको भी ऐसा क‍िसी प्रकार का नोट‍िस (income tax notice) म‍िला है तो इसका न‍ियत समय में जवाब देना सही रहता है. नोट‍िस म‍िलने पर पहले यह चेक करें क‍ि यह क‍िस बारे में है? इसके ल‍िए आप सीए से जानकारी लेकर जरूरी दस्‍तावेज इकट्ठा करें. इसके बाद नोट‍िस का तय फार्मेट में जवाब दें. अमूमन नोट‍िस के जवाब के ल‍िए 15 दिन का समय होता है. आप क‍िसी कारण इस समय में जवाब नहीं दे पा रहे तो स्थानीय मूल्यांकन अधिकारी से गुजार‍िश टाइम ल‍िम‍िट बढ़वा लें.