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High Court : पत्नी के नाम मकान जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। हिंदू परिवार में चलन है कि पति अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने मृत पिता की खरीदी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा देने की मांग को लेकर दाखिल पुत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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HR Breaking News (नई दिल्ली)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा, प्रायः पत्नी की अपनी कोई स्वतंत्र आमदनी नहीं होती। हिंदू परिवार में चलन है कि पति अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदते हैं।

 


यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने मृत पिता की खरीदी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा देने की मांग को लेकर दाखिल पुत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि संपत्ति पत्नी की आमदनी से खरीदी गई है, उसे पारिवारिक संपत्ति ही माना जाएगा।


याची का कहना था कि संपत्ति उसके पिता द्वारा खरीदी गई है इसलिए वह भी अपनी मां के साथ इसमें हिस्सेदार है। याची की मां का कहना है कि यह संपत्ति उसके पति ने उसे उपहार में दी है, इसलिए उपहार की संपत्ति पर केवल उसका अधिकार है। ट्रायल कोर्ट ने बेटे द्वारा संपत्ति तीसरे को देने पर रोक लगाने की मांग अस्वीकार कर दी थी, जिसे याचिका में चुनौती दी गई।