Gold : सोना बेचने पर अब कितना देना होगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम
Tax Rules on Gold : सोना आज के समय में निवेश का खास विकल्प बन गया है। बहुत से लोग अपने पास रखा सोना बेचकर भी मुनाफा कमाते हैं। सोना बेचने पर टैक्स (tax on gold selling) भी चुकाना होता है। इसे लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कई तरह के नियम तय कर रखे हैं। आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में-

HR Breaking News - (Tax On Gold)। सोने की खरीद फरोख्त को लेकर आयकर विभाग ने कई नियम बनाए हुए हैं। अधिकतर लोग इन नियमों से अनजान ही होते हैं। इनकम टैक्स के नियमों (income tax rules) के अनुसार सोना बेचने वाले को टैक्स का भुगतान भी करना होता है। बिना टैक्स चुकाए सोना बेचने पर आयकर विभाग (income tax department) कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद आपकी परेशानी और भी बढ़ जाएंगी। ऐसे में सोना बेचने से पहले ही इन नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है।
इस तरह लगता है सोना बेचने पर टैक्स-
साने से बने गहने हों, सिक्के हों या बिस्कुट, इन्हें बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (loan term capital gain) के हिसाब से विक्रेता को टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपने सोना (gold selling rules) कितने समय तक पास में रखकर बेचा है। यानी कम समय रखा है या अधिक समय।
सेस चुकाने का भी नियम लागू-
कम समय यानी शॉट टर्म मतलब खरीदने के बाद दो साल से कम समय तक अपने पास रखकर इसे बेचते हैं तो इसके मुनाफे पर 20 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (Short Term Capital Gain) के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। इतना ही नहीं हर साल के हिसाब से 4 फीसदी सेस भी आपको देना पड़ेगा। इस तरह से सेस को मिलाकर 20.8 फीसद टैक्स (sone par tax) सोना बेचते समय चुकाना होगा।
इस कंफ्यूजन को भी कर लें दूर-
कुछ लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सोना बेचने पर टैक्स (gold tax rules) इसके कुल रेट पर देना होगा या इससे हुए मुनाफे पर, तो बता दें कि सोना बेचने पर जो लाभ होता है उसी पर टैक्स (tax rules on gold selling) देना होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और इनकम टैक्स का नियम भी यही कहता है।
खरीदने के 2 साल बाद सोना बेचने पर टैक्स-
खरीदने के बाद 2 साल तक रखे सोने को बेचने पर तो शॉट टर्म केपिटल गेन का नियम लागू है, लेकिन इस समय से अधिक समय तक अपने पास रखकर सोना (Income Tax rules for Gold Selling) बेचते हैं तो इसका मुनाफा लॉन्ग टर्म केपिटल गेन में गिना जाएगा। इस पर 12.5 फीसदी टैक्स (sona bechne par tax) आपको चुकाना होगा।
मुनाफे अनुसार ऐसे चुकाना होगा टैक्स-
सोना बेचने पर 1.25 लाख रुपये तक का ही मुनाफा होता है तो यह कम माना जाता है और इसे टैक्स फ्री (tax free gold profit) रखा गया है। सोना बेचने से जो मुनाफा विक्रेता को मिलता है, वह उसकी सालभर की कमाई में जुड़ता है। यानी आपको सालाना इनकम के नियम अनुसार टैक्स (income tax rules) देना होगा। यह टैक्स स्लैब में आने पर टैक्स स्लैब अनुसार ही कर देना होगा।
टैक्स रिजीम कौन सी चुनें-
यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप टैक्स रिजीम (tax regime) कौन सी चुनते हैं। आप नई और पुरानी टैक्स रिजीम में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर सोने की बिक्री से हुए मुनाफे को सालाना कमाई में जोड़ देने पर भी कुल कमाई जीरो टैक्स स्लैब (income tax slabs) में आती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।