गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर कैसे मिलेगा वापस, जानिए RBI का नियम
RBI - कई बार लोग गलती से किसी और के खाते में पैसा भेज देते हैं। जिसके बाद वे परेशान होते हैं कि हमारा पैसा अब कैसे वापस मिलेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको घबराने की कोई जरुरत नहीं है। सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप फॉलो कर ही आप अपना पैसा आसानी से वापस पा सकते है। आइए नीचे खबर में जान लेते है इन स्टेप्स के बारे में।
HR Breaking News, Digital Desk- Wrong UPI Payment: देश में यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) एक क्रांति की तरह आया. इसने हमारे लेनदेन की आदतों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो या दुकानों पर पेमेंट, UPI ने सब कुछ बेहद आसान और तेज कर दिया है. चंद सेकंड में क्यूआर स्कैन करके पूरी सुरक्षा के साथ आपका पैसा ट्रांसफर (UPI Transfer) और पेमेंट हो जाता है.
हालांकि, कई बार लोग गलती से लोग किसी और के खाते में पैसा भेज देते हैं. उसके बाद परेशान होते हैं कि हमारा पैसा अब कैसे वापस मिलेगा. ऐसी परिस्थिति में घबराने की कोई जरुरत नहीं है. आप कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके अपना पैसा आसानी से वापस प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
गलती से हो जाए यूपीआई पेमेंट तो क्या करें-
अगर कभी आप कोई गलत यूपीआई पेमेंट कर दें तो सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर सर्विस विभाग को कॉल करें. आप यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से भी संपर्क कर सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होती है. यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपको पेमेंट से जुड़ी सारी जानकारी इन्हें देनी पड़ेगी.
समाधान न होने पर यहां करें शिकायत-
अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो एनपीसीआई पोर्टल (NPCI Portal) पर भी शिकायत कर सकते हैं. पोर्टल पर जाकर ‘व्हाट वी डू’ पर क्लिक करें. यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. इनमें से यूपीआई का चयन करें. इसके बाद ‘कम्प्लेंट सेक्शन’ में जाकर लेनदेन का विवरण भरें. इसमें बैंक का नाम, ईमेल, फोन नंबर और यूपीआई आईडी आदि की जानकारी देनी होगी. इसके बाद ‘इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द रोंग यूपीआई एड्रेस’ का विकल्प चुनें. इसके साथ ही वैलिड डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दें.
30 दिन में समाधान न मिले तो बैंकिंग लोकपाल से करें संपर्क-
अगर शिकायत करने के 30 दिन के अंदर समस्या नहीं सुलझती है तो आप बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं. हालांकि, नियमों के अनुसार आपको गलत ट्रांजेक्शन की शिकायत घटना के 3 दिन के अंदर करनी पड़ेगी.