home page

HRA क्लेम करने वाले संभाल कर रखें ये 4 कागजात, कभी भी आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

अगर आप भी एक नौकरीपेशा हैं और एचआरए क्लेम करते हैं तो हो सकता है कि किसी दिन आयकर विभाग की तरफ से आपको भी नोटिस आ जाए. हालांकि, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आयकर विभाग का कनफ्यूजन दूर करने की जरूरत है.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

 | 

HR Breaking News (नई दिल्ली)।  अधिकतर नौकरीपेशा लोगों के सैलरी (Salary) स्ट्रक्चर में एचआरए (HRA) यानी हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) एक अहम हिस्सा होता है. इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए अधिकतर लोग अपने किराए के घर के लिए दिए गए रेंट पर एचआरए क्लेम करते हैं. हाल ही में आयकर विभाग को एचआरए क्लेम करने में कुछ अनियमितताएं देखने को मिली हैं. आयकर विभाग ने पाया है कि कई कर्मचारियों ने गलत PAN डीटेल देकर एचआरए क्लेम किया है. ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं, जिसमें कई कर्मचारियों ने एक ही पैन डीटेल डाली हैं. आयकर विभाग को ऐसे 8-10 हजार मामले मिले हैं, जिसके चलते अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सबको नोटिस भेजे जा रहे हैं.

कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाने की वजह से भी वह लोगों को नोटिस भेजता है. अगर आप भी एक नौकरीपेशा हैं और एचआरए क्लेम करते हैं तो हो सकता है कि किसी दिन आयकर विभाग की तरफ से आपको भी नोटिस आ जाए. हालांकि, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आयकर विभाग का कनफ्यूजन दूर करने की जरूरत है. आइए जानते हैं इसके लिए आपके पास कौन-कौन से दस्तावेज होने जरूरी हैं.

 वैलिड रेंट एग्रीमेंट


अगर आप एक किराएदार हैं तो आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है. यानी आपको अपने मकान मालिक के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करना जरूरी है. साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए रेंट एग्रीमेंट आयकर नियमों के तहत ही हो. जैसे अगर आपका मंथली रेंट 50 हजार रुपये से अधिक है तो उसमें से टीडीएस काटा जाना जरूरी है. रेंट एग्रीमेंट में ये बताया गया होना चाहिए कि रेंट पर टीडीएस कटेगा या नहीं और कैसे कटेगा. इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार दोनों की सभी बेसिक डीटेल होने चाहिए. साथ ही दोनों की पैन डीटेल भी होनी चाहिए.

 रेंट रिसीप्ट


एचआरए क्लेम करने के लिए आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ रेंट रिसीप्ट भी होनी जरूरी है. यानी आपको अपने मकान मालिक को रेंट देने की रिसीप्ट भी संभाल कर रखनी होगी. रेंट रिसीप्ट से ही यह साबित होता है कि आपने वाकई मकान मालिक को घर का किराया चुकाया है. एचआरए क्लेम करते वक्त आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ रेंट रिसीप्ट भी जमा करनी होती है. आयकर विभाग ने अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फर्जी रेंट रिसीप्ट भी पकड़नी शुरू कर दी है.

ऑनलाइन रेंट भुगतान स्टेटमेंट


वैसे तो कोई भी आपको रेंट भुगतान करने के तरीके के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन अगर किसी कनफ्यूजन की वजह से आपको आयकर विभाग का नोटिस आता है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप कैश में भुगतान करते हैं तो आप यह सबूत नहीं दे पाएंगे. ऐसे में तमाम सीए और टैक्स एक्सपर्ट कहते हैं कि रेंट हमेशा ऑनलाइन तरीके से चुकाना चाहिए जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड. इससे आपके पास रेंट चुकाने का पक्का सबूत होता है, जिसे कोई नकार नहीं सकता.

मकान मालिक का PAN जरूर लें


मकान मालिक के PAN की जरूरत आपको आईटीआर फाइल करते वक्त या कंपनी में एचआरए क्लेम करते वक्त ही पड़ती है. इसी से आयकर विभाग को ये पता चलता है कि आपने जो रेंट चुकाया है, वह असल में किसे मिला है. अगर आप कैश में भी रेंट चुकाते हैं तो भी आपको मकान मालिक का पैन देना जरूरी है, वरना आपको टैक्स बेनेफिट कम मिलेगा. बता दें कि अगर आपका कुल रेंट 1 लाख रुपये से अधिक है, जो आपको मकान मालिक का पैन देना जरूरी है, वरना 1 लाख रुपये से अधिक की रकम पर एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे. ध्यान रहे कि यह पैन सही होना चाहिए. इन दिनों आयकर विभाग जिन लोगों को नोटिस भेज रहा है, उन्होंने गलत पैन डाला हुआ था.