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Income Tax : टैक्स बचाने के 5 सही तरीके, हर टैक्सपेयर्स को होना चाहिए पता

Income tax saving tips : आजकल अनेक करदाता टैक्स से बचने के लिए कई तरह के तरीके ढूंढते रहते हैं। इसे लेकर अक्सर वे परेशान भी दिखाई देते हैं, लेकिन आपको टैक्स बचाने के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको इनकम टैक्स बचाने के 5 खास तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिनके द्वारा आप मोटे टैक्स की बचत करके टेंशन फ्री रह सकेंगे।

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Income Tax : टैक्स बचाने के 5 सही तरीके, हर टैक्सपेयर्स को होना चाहिए पता

HR Breaking News - (ब्यूरो)। जब भी नया वित्त वर्ष नजदीक आता है यानी अप्रैल का महीना पास आता है तो इनकम टैक्स भरने वालों को अपने टैक्स भरने व उसे बचाने की चिंता सताने लगती है। चूंकि यह समय इनकम टैक्स (income tax) भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ऐसे में आप कुछ खास तरीके अपनाकर अपना टैक्स बचा सकते हैं।

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यहां पर इनकम टैक्स सेविंग के बताए गए तरीके आपके लिए आर्थिक रूप से भी काफी फायदेमंद रहेंगे। आइये जानते हैं इन खास टिप्स (income tax saving tips) के बारे में।


निवेश योजनाओं का ऐसे उठाएं फायदा-


आजकल सरकार ने लोगों के लिए कई तरह की बचत योजनाएं चलाई हुई हैं। इन योजनाओं में निवेश करके आप भविष्य के लिए मोटा फंड तो जोड़ ही सकते हैं, साथ ही छूट का लाभ उठाकर इनकम टैक्स (income tax) भी बचा सकते हैं। यानी इन योजनाओं में निवेश से आपको दोहरा लाभ मिलेगा तथा आपका व आपके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

 

जानिये किस समय निवेश करने से है फायदा -


एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है और इससे पहले ही टैक्स (income tax rules)अदा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसलिए 1 अप्रैल के बाद किसी स्कीम में निवेश करके टैक्स में छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता। यानी इस समय के बाद निवेश करने का खास फायदा नहीं रहता। हां, अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल करते समय जरूर फायदा ले सकते हैं। यहां पर बता दें कि अब चल रहे वित्तीय वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।


इसकी इस बार भी 31 जुलाई अंतिम तारीख है, इसके बाद पेनेल्टी लगेगी। इसलिए यह भी गौर करने योग्य है कि 31 मार्च 2025 तक किसी टैक्स सेविंग स्कीम (Income Tax Saving Plan) में निवेश करके ही इनकम टैक्स में छूट का लाभ लिया जा सकता है। जानिये कौन सी हैं ये खास स्कीमें-

 

नेशनल पेंशन सिस्टम से कैसे होगी टैक्स बचत-

 

कई ऐसी स्कीमें होती है जिनमें निवेश करके आप इनकम टैक्स में कटौती कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स में पैसा बचाना चाहते हैं तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, इसका एकऔर फायदा यह भी है कि इसमें आपको आजीवन पेंशन भी मिलती है। ब्याज दरों की बात करें तो  इसमें निवेश करने पर आपको सालाना 7.5 प्रतिशत से 16.9 प्रतिशत के बीच रिटर्न मिलता है। 

 

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ-

 


अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम (National Pension System Scheme) में निवेश करते हैं तो आप इसमें लगभग सालाना 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। बता दें कि इसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स (Income Tax Act) की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये और 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये की कटौती मिलती है। 18 से 70 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर इस योजना का लाभ ले सकता है।

 

सुकन्या समृद्धि योजना से कैसे मिलेगी टैक्स में छूट-

बेटियों के लिए स्पेशल लॉन्च की गई योजनाओं में से एक है सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme)। बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह एक शानदार ऑप्शन है। कोई भी माता-पिता अपनी 10 साल की बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट में किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा (Sukanya Samriddhi Scheme) सकते हैं। ब्याज दरों की बात करें तो इस पर वर्तमान में 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है। 


इस योजना में निवेश करके आपके लगभग 1.50 लाख रुपये तक की कटौती (Sukanya Samriddhi Scheme) की जा सकती है।इस योजना के तहत सालाना बेटी के अकाउंट में 250 रुपये से 1.50 लाख रुपये तक की रकम जमा की जाती हैं। इस स्कीम में 16 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है। इसका लॉकइन पीरियड 18 साल है। 


सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में करें निवेश-

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme) बुजुर्गों के लिए एक बेस्ट योजना है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है। इसमें आप अपने पार्टनर के साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं।इस योजना में 1,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। 


पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इसके लिए खाता खुलवा सकते हैं। इसमें 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है और यह स्कीम 5 साल के लॉक-इन पीरियड (Lock in period) के साथ आती है। मैच्योरिटी की तारीख से इसे अगले 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें निवेश के तहत आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।

टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का ऐसे लें फायदा-


इन दिनों टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस (Investment InTerm and Health Insurance) की तरफ लोगों का रूझान काफी बढ रहा है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति के पास आपकी सालाना कमाई का करीब 10 गुना रकम का टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इसके साथ ही अगर पति-पत्नी और एक या दो बच्चे हैं तो कम से कम 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। 


टर्म इंश्योरेंस के तहत इनकम टैक्स की धारा 80C (Income Tax Act 80C) के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।  वहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पर धारा 80D के तहत 25 हजार रुपये तक की कटौती का लाभ लिया जा सकता है। यह टैक्स बचाने का एक बेस्ट तरीका है।

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कौन-सी एफडी में निवेश से पाएं टैक्स में छूट-

आप एफडी में निवेश से भी इनकम टैक्स (Income Tax) बचा सकते हैं। एफडी में निवेश पर 7 से 9 प्रतिशत तक का सालाना ब्याज मिलता है, लेकिन आप हर एफडी में टैक्स नहीं बचा सकते। हालांकि, यह छूट केवल 5 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए किए गए निवेश पर ही आपको इसका फायदा मिलता है।

आपको बता दें कि 5 साल की टैक्स-सेविंग FD में निवेश कर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत  1.50 लाख रुपये की टैक्स बचत कर सकते हैं।