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Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, इनकम टैक्स भरने में हुई देर तो नहीं मिलेगा रिफंड, जानिये नए नियम

Income Tax New Rule : हाल ही में टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट के मुताबिक अब टैक्सपेयर्स अगर इनकम टैक्स (Income Tax Department) का भुगतान करने में देरी करते हैं तो उन्हें इनकम टैकस का रिफंड नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स कानून के तहत इन नियमों को बनाया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं इनकम टैक्स के इन नए नियमों के बारे में। 
 
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Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, इनकम टैक्स भरने में हुई देर तो नहीं मिलेगा रिफंड, जानिये नए नियम 

HR Breaking News - (Income Tax Return)। भारत में रह रहे कमाई करने वाले लगभग हर व्यक्ति को इनकम टैक्स का भुगतार करना होता है। इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए सबसे जरूरी आईटीआर को फाइल करना है। आईटीआर को फाइल करने से ही आप इनकम टैक्स (ITR filling new rule) का भुगतान करते हैं। कई बार देखा जाता है कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स का भुगतान करने में देरी हो जाती है। ऐसे में अब इनकम टैक्स के नए कानून के तहत सख्त नियमों को बनाया गया है। नियमों के मुताबिक अब टैक्स का भुगतान करने में देरी करने वालों को रिफंड की सुविधा नहीं दी जाएगी।

 

 

टैक्‍सपेयर्स के लिए अपडेट जारी-


इस बदलाव की वजह से टैक्‍सपेयर्स को Tax (income tax bill 2025) ईयर में 31 दिसंबर की मौजूदा लास्‍ट डेट के बजाय तय डेट से लेट रिटर् को फाइल करते हैं तो इस परिस्थिति में उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर एक्‍सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह से लोगों की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ सकती है।

उनका मानना है कि नए इनकम टैक्‍स बिल के तहत देर से रिटर्न भरने वाले लोगों को रिफंड (tax refund rules) नहीं दिया जाएगा। इस नियम को वित्तीय वर्ष 2026-27 (financial year 2026-27) से लागू किया जाएगा। हालांकि अब तक इनकम टैक्‍स विभाग ने इन सभी अटकलों का जवाब नहीं दिया है।

इस अधिनियम के तहत बनाया नियम-


हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी की गई जानकारी के मुताबिक आयकर अधिनियम (income tax bill 2025 rules), 1961 के तहत अगर कोई टैक्सपेयर देर से टैक्स का भुगतान करता हैं तो इस परिस्थिति में उन्हें रिर्टन की सुविधा नहीं दी जाएगी। आयकर विधेयक, (Income Tax Bill) 2025 में एक नया नियम आया है, इसके तहत रिटर्न देर से दाखिल करने वालों को कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा।

विभाग ने किया क्लियर-


इस पर जवाब देते हुए इनकम टैक्स (tax legislation) विभाग ने क्लियर करते हुए बतायास कि रिफंड प्रावधानों में अभी तक किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act 1961) के अध्याय XIX के तहत रिफंड चाहने वाले व्यक्तियों को धारा 239 के तहत आयकर रिटर्न को जमा कराना काफी ज्यादा जरूरी है। यह आवश्यकता विधेयक की धारा 263(1)(ix) में शामिल की जाएगी। 

समयसीमा में बदलाव का ये है नियम-


हर कैटेगरी के टैक्‍सपेयर्स के लिए इनकम टैक्‍स (tax advisory) रिटर्न को दाखिल करने की तय सीमा के अंदर अभी किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले की ही तरह अभी भी इनकम टैक्‍स रिटर्न (income tax return) को तय समयसीमा के दौरान भरा जाने का नियम है। इसके साथ ही अगर आप पेनल्‍टी के साथ ही आईटीआर को फाइल करते हैं तो भी आपको रिफंड (income tax return refund new rule) को जारी नहीं किया जाता है। नए इनकम टैक्‍स बिल में बड़ा बदलाव सभी ईयर को खत्‍म करके 'टैक्‍स ईयर' किया गया है। 

इन प्रावधानों में नहीं हुआ परिवर्तन-


विलंबित, संशोधित और अपडेट रिटर्न के प्रावधानों (Provisions for updated returns) में फिलहाल किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वे आयकर अधिनियम, 1961 (वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधनों सहित) के मुताबिक अभी भी टैक्स (tax rules) को भर सकते हैं।