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Income Tax Deadline : टैक्सपेयर्स के लिए ये हैं अप्रैल की जरूरी डेडलाइन्स, निपटा लें पेंडिंग पड़े काम, वरना लगेगी पेनल्टी

Income Tax news Deadline :  नया वित्त वर्ष शुरू हो चूका है। नए वित्त वर्ष के लिए टैक्स संबंधित काम जहां एक शुरू होते ही हैं वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर से जुड़े पेंडिंग कामों को भी निपटाया जाता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी डेडलाइन के बारे में जानकारी देने वाले है जो कि टैक्सपेयर्स के लिए बेहद आवश्यक है। अगर इन तय तारिकों से पहले ये काम नही निपछाए गए तो भारी जुर्माना भी लग सकता है। 

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HR Breaking News, Digital Desk : 1 अप्रैल 2024 से नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो गई है। यह तारीख खासकर वित्तिय संस्थानों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव हुआ है, तो वह इसी दिन से लागू होता है। आइए जानते हैं कि अप्रैल में इनकम टैक्स के लिहाज से कौन सी तारीखें (Income Tax Deadline 2024) महत्वपूर्ण हैं।

अप्रैल की इन तारीखों का ध्यान रखें टैक्सपेयर्स


7 अप्रैल


7 अप्रैल, पिछले महीने यानी मार्च 2024 के लिए सरकार के किसी ऑफिस की ओर से कलेक्टेड या डिडक्टेड टैक्स (deducted tax due date) को डिपॉजिट करने की देय तारीख है। हालांकि, कलेक्टेड या डिडक्टेड रकम का भुगतान सरकार के अकाउंट में उसी दिन हो जाएगा, जब आयकर चालान पेश किए बिना टैक्स का भुगतान किया जाता है।

14 अप्रैल


14 अप्रैल, फरवरी महीने में सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख है।

15 अप्रैल


15 अप्रैल, मार्च 2024 को खत्म तिमाही के लिए फॉर्म नंबर 15CC में फॉरेन रेमिटेंसेज के बारे में क्वॉर्टरली स्टेटमेंट जारी करने की आखिरी तारीख है। इसे रजिस्टर्ड डीलर्स की ओर से पेश किया जाता है।


30 अप्रैल


यह आखिरी और काफी अहम तारीख है। इस दिन कई चीजों की ड्यू डेट (April due date) है।

- यह सरकारी ऑफिस से फॉर्म 24G पेश करने की आखिरी तारीख है, जहां मार्च 2024 के लिए TDS/TCS का भुगतान चालान पेश किए बिना किया गया है।

- यह मार्च 2024 में सेक्शन 194-IA, 194-IB और 194M के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-कम-स्टेटमेंट (Challan-Cum-Statement) पेश करने डेडलाइन है।

- ​यह मार्च के लिए उस टैक्स को जमा करने की आखिरी तारीख है, जिसे सरकारी दफ्तर के अलावा किसी अन्य असेसी ने काटा है।

- यह 1 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान प्राप्त फॉर्म नंबर 60 की डिटेल वाले फॉर्म नंबर 61 में डिक्लेरेशन की ई-फाइलिंग की आखिरी तारीख है।

- जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच अपलोड करने की नियत तारीख

न्यू टैक्स रिजीम होगा डिफॉल्ट


जानकारी के लिए बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से देश में न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट ऑप्शन (New tax regime default option) बन गया है। मतलब कि अगर आपने नए और पुराने टैक्स रिजीम में से कोई नहीं चुना है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR file) न्यू रिजीम के तहत फाइल होगा। इसका मकसद रिटर्न फाइल करने के तरीके बेहतर करके ज्यादा लोगों को इसके दायरे में लाना है। इसमें ज्यादा कटौती और छूट नहीं मिलती, लेकिन कम टैक्स दरें शामिल हैं।

और यदि आप पुराने सिस्टम से टैक्स भरना चाहते हैं, तो आपको इस बारे में अपनी कंपनी को बताना होगा। नहीं तो वह न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपकी सैलरी से वेतन काट लेगा।