Income Tax विभाग ने बताया, इन टैक्सपेयर्स के खाते में नहीं आएगा रिफंड का पैसा
Income Tax Refund: बैंक खाते की जानकारी में बदलाव के कारण, पहले से मान्य बैंक खातों को अपडेट करने की आवश्यकता है। आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

HR Breaking News (ब्यूरो) : यदि आप एक करदाता हैं जो अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि केवल सत्यापित बैंक खातों में ही आयकर विभाग की तरफ से रिफंड भेजा जाएगा। ऐसे में हर किसी को बैंक खाते की जानकारी में बदलाव के कारण, पहले से मान्य बैंक खातों को अपडेट और पुनः मान्य करने की आवश्यकता है।
इनकम टैक्स रिफंड (income tax refund) पाने के लिए सबसे पहले बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना होगा। इसके अतिरिक्त, ई-वेरिफिकेशन उद्देश्यों के लिए EVC(इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेश कोड) को सक्षम करने के लिए विशेष करदाता द्वारा पूर्व-मान्य बैंक खाते का उपयोग किया जा सकता है।
टैक्स रिटर्न, अन्य फॉर्म, ई-प्रोसिडिंग, रिफंड रिइश्यू , पासवर्ड रीसेट और ई-फाइलिंग खाते में सुरक्षित लॉगिन सभी ई-वेरिफिकेशन (e-verification) के लिए काम आ सकते हैं।
आपका बैंक खाता मान्य है या नहीं?
- http://incometax.gov.in पर जाएं और लॉगइन करें।
- Profile section पर जाएं।
- My Bank Account पर क्लिक करें।
- बैंक खाता पुनः सत्यापित करें या जोड़ें।
- वेलिडेशन अनुरोध की स्थिति आपके द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भेजी जाएगी।
विफल बैंक अकाउंट
यदि सत्यापन विफल हो जाता है, तो जानकारी विफल बैंक खातों के अंतर्गत दिखाई जाती है। असफल बैंक पूर्व-सत्यापन की स्थिति में, असफल बैंक खातों को सत्यापन के लिए फिर से सबमिट किया जा सकता है। विफल बैंक खाता अनुभाग में जाकर बैंक और ‘Validation in progress’ स्टेटस वाले खाते के लिए Re-Validate पर क्लिक करें।