Income Tax विभाग ने 12 लाख लोगों को भेजे मैसेज, मांगी ये जानकारी

HR Breaking News, Digital Desk- आयकर विभाग ने करीब 12 लाख टैक्सपेयर्स से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कुछ आयकर रिटर्न (आईटीआर) के मामले में टैक्सपेयर्स की तरफ से कुछ जानकारी न मुहैया कराने या जरूरी कदम न उठाने से विभाग उनका प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है। सीबीडीटी के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में 6.98 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं जिनमें से छह करोड़ से अधिक प्रोसेसिंग किए जा चुके हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल किए गए कुल आईटीआर में से लगभग 14 लाख रिटर्न को टैक्सपेयर्स ने अभी तक सत्यापित नहीं किया है। अभी तक सत्यापित नहीं किए गए 14 लाख रिटर्न के संदर्भ में सीबीडीटी ने कहा कि रिटर्न सत्यापित न करने से प्रोसेसिंग में देरी होती है। उसने टैक्सपेयर्स से सत्यापन प्रक्रिया तुरंत पूरी करने का आग्रह भी किया। इसके साथ ही कुछ आईटीआर जमाकर्ताओं ने अभी तक अपने बैंक खातों को सत्यापित नहीं किया है। सीबीडीटी ने कहा कि बैंक खाता सत्यापित न होने से वह स्वीकृत रिफंड भी भेज पाने में असमर्थ है। सीबीडीटी ने टैक्सपेयर्स से रिफंड के लिए अपने बैंक खातों को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करने का अनुरोध किया।
कितने लोगों को मिला रिफंड-
आयकर विभाग ने 2.45 करोड़ से अधिक रिटर्न जमाकर्ताओं को रिफंड जारी कर दिया है। आयकर रिटर्न जमा करने के बाद उसका सत्यापन करना जरूरी होता है। उसके बाद ही आयकर विभाग उस रिटर्न का प्रोसेसिंग करता है और रिफंड संबंधी दावों का निपटारा करता है। आईटीआर के प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय निर्धारण वर्ष 2019-20 में 82 दिन और निर्धारण वर्ष 2022-23 में 16 दिन का था। इस समय को निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए घटाकर 10 दिन कर दिया गया है।