Income Tax Department : टैक्सपेयर्स हो जाएं सावधान, अब आयकर विभाग इस गलती पर 10 साल बाद भी ले सकता है एक्शन
Income Tax Department : आयकर विभाग देश में धन के लेनदेन पर नजर रखता है। कहां से रुपया आ रहा है, किसके पास जा रहा है, कितना रुपया जा रहा है, कहां से आया है कैसे प्रयोग हो रहा है, यह सब आयकर विभाग की नजर में रहता है। देश में नियम बना हुआ है कि एक तय सीमा के बाद आपको टैक्स देना होगा। अगर टैक्स में हेर फेर की तो आयकर विभाग उसपर एक्शन लेता है। वहीं कुछ मामलों में तो आपको छोटी सी चुक 10 साल बाद भी आयकर विभाग (Income Tax Department) के लपेटे में ला सकती है।

HR Breaking News (Income Tax Department) आयकर विभाग देश के वित्त को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। आयकर से जो रुपया आता है वो देश की तरक्की के लिए प्रयोग होता है।
अगर कोई इस रुपये में हेर फेर करता है तो आयकर विभाग उसपर सख्त एक्शन लेता है। कुछ गलतियां तो टैक्स पेयर्श को दस साल बाद भी फंसवा सकती हैं। आइए जातने हैं आयकर के नियमों के बारे में-
आयकर रिटर्न की होती है सक्रूटनी
देश में नियम है कि एक तय आय के बाद आपको टैक्स भरना होगा। इसके लिए आपको आईटीआर भरनी होगी। इसमें कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए आयकर विभाग की ओर से सक्रूटनी की जाती है।
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) अब और भी ज्यादा सख्ती से Income Tax Return की स्क्रूटनी की जा रही है।
घर आ जाएगा टैक्स नोटिस
अगर आप आयकर विभाग की सक्रूटनी में फंस जाते हैं तो छोटी सी भी गलती आपको डिपार्टमेंट के रडार पर ला सकती है। टैक्स नोटिस आपके घर पर आ सकता है। परंतु ये भी सवाल आता है कि कितने साल पुराने मामलों में आयकर विभाग (Income Tax Department) कार्रवाई कर सकता है। आइए जानते हैं इसके नियम।
आईटीआर भरना होता है अनिवार्य
टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरना जरूरी होता है। यह सावधानी का काम होता है। इसमें सारी जानकारी भरना और अपनी आय को डिस्क्लोज करना जरूरी होता है।
आयकर विभाग की ओर से दो प्रकार के मामलों में नोटिस भेजने के अलग अलग नियम है। कितने साल पुराने नोटिस भेज सकता है, इसको लेकर आयकर विभाग नियम बनाए हुए है।
तीन साल का भी है नियम
टैक्सपेयर्स को तीन असेसमेंट ईयर के लिए Tax Notice भेजा जा सकता है। आयकर भरते हुए अगर पिछले तीन साल में कोई दिक्कत की है तो आपको नोटिस मिल सकता है। तीन आकलन वर्षों में फाइल किए गए टैक्स रिटर्न में कोई दिक्कत दिखती है तो वो ही नोटिस मिलता है। ऐसे में इसका जवाब मांगा जा सकता है।
दस साल पुराने मामले भी खोल जा सकते हैं
ऐसा नहीं है कि आयकर विभाग आपको केवल तीन साल तक ही नोटिस भेज सकता है। आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से 10 साल पुराने टैक्स रिटर्न पर भी आपको टैक्स नोटिस भेजा जा सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं।
इस मामले में आ सकता है दस साल बाद नोटिस
आयकर विभाग (Income Tax Department) 10 साल पुराने मामले में केवल तभी नोटिस दे सकता है, जब उसके पास इसके पक्के सबूत हों कि आपने टैक्स चोरी की है। इसके अलावा टैक्स गड़बड़ी 50 लाख से ऊपर हो तभी नोटिस भेज सकते हैं।
आयकर ऑफिस को है अधिकार
असेसिंग ऑफिसर को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 148 के तहत अधिकार दिया गया है। वह ऐसे मामलों मेंटैक्सपेयर के आईटीआर के री-वैल्यूएशन कर सकता है और इसपर नोटिस भेज कर जवाब मांग सकता है। इसके लिए सबूत होने जरूरी है।
हाईकोर्ट का भी आ चुका फैसला
ऐसे ही एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से भी नवंबर 2023 में टिप्पणी आई थी। इसमें साफ किया गया था कि 50 लाख से ज्यादा के मामलों में आयकर विभाग के पास अधिकार है कि वह 10 साल बाद भी नोटिस भेज सकता है।