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Income Tax : टैक्स बचाने के लिए भूलकर भी न करें ये काम, इनकम टैक्स विभाग तुरंत ले रहा एक्शन

Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर. दरअसल आयकर बचाने के लिए लोग विभिन्न तरीकों का सहारा लेते हैं, लेकिन अवैध तरीकों का उपयोग (use of illegal methods) करने वालों पर आयकर विभाग (Income tax department) की सख्ती बढ़ गई है. ऐसे में टैक्स बचाने के लिए आप भूलकर भी ये काम न करें-

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Income Tax : टैक्स बचाने के लिए भूलकर भी न करें ये काम, इनकम टैक्स विभाग तुरंत ले रहा एक्शन

HR Breaking News, Digital Desk- (Income tax) आयकर बचाने के लिए लोग विभिन्न तरीकों का सहारा लेते हैं, लेकिन अवैध तरीकों का उपयोग करने वालों पर आयकर विभाग की सख्ती बढ़ गई है. विभाग ने फर्जी दान और निवेश के माध्यम से टैक्स कटौती का दावा करने वाले 90 हजार आयकरदाताओं को चिन्हित किया है. 

इन पर कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने उन्हें दिसंबर 2024 तक के लिए चेतावनी दी है, ताकि कर चोरी और अवैध प्रथाओं पर रोक लगाई जा सके.

विभाग ने हाल ही में किए गए जांच और सर्वे में पाया कि लाखों लोग राजनीतिक दलों (political parties) और चैरिटी संगठनों (charity organizations) को फर्जी दान के दावे कर रहे हैं. विभाग ने अब तक जो गलत दावे मामले पकड़े हैं, उनमें 1,070 करोड़ रुपये की कर छूट का दावा किया गया था.

जांच में यह भी पाया गया कि कई लोग एजुकेशन लोन (education loan) पर ब्याज भुगतान का दावा कर रहे थे, जबकि कोई ऋण लिया ही नहीं गया. इसी तरह, कुछ व्यक्तियों ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का फर्जी दावा किया, जबकि उन्होंने कोई संपत्ति किराए पर नहीं ली थी. इसके अलावा, चैरिटी दान के फर्जी दावे और टैक्स फ्री निवेश (tax free investment) से संबंधित कई उल्लंघन सामने आए हैं.

इन छूटों का किया गया दुरुपयोग-
- आयकर अधिनियम की धारा 80C (निवेश पर छूट), 80D (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम), 80E (शिक्षा ऋण), 80G (चैरिटी दान) और 80GGB व 80GGC (राजनीतिक दलों और चुनावी ट्रस्ट को दान) जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया.

- इन मामलों पर सख्ती से कार्रवाई के लिए विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की है. जिन कर्मचारियों और नियोक्ताओं ने गलत दावे किए हैं उनको अपने टैक्स रिटर्न (tax return) को संशोधित करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी गई है.


- अधिकारियों ने कहा कि गलत दावों के मामलों की संख्या रिपोर्ट किए गए मामलों से तीन गुना अधिक हो सकती है.

आयकर विभाग ने कंपनियों पर ध्यान केंद्रित (Income Tax Department focused on companies) किया है, जहां नियमों का उल्लंघन अधिक पाया गया है. नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को इन नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया है. 

विभाग ने चेतावनी दी है कि अनियमितताओं के कारण करदाताओं को कड़ी कार्रवाई (Strict action against taxpayers due to irregularities) का सामना कराना पड़ सकता है. इसलिए, सभी से अपील की गई है कि वे केवल सही और प्रमाणित दावे प्रस्तुत करें और टैक्स चोरी से बचें, ताकि कानून का पालन हो सके.