home page

Income Tax : भूलकर भी कैश में ना करें ये 5 पेमेंट, पीछे पड़ जाएगा इनकम टैक्स विभाग

Income Tax : डिजिटल युग में भुगतान प्रणालियों में बदलाव के साथ, निगरानी भी बढ़ गई है. आपके वित्तीय लेनदेन पर आयकर विभाग की कड़ी नजर है और गलत जानकारी देने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. ऐसे में हम आपको 5 ऐसे कैश ट्रांसफर (cash tranfer) के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है-

 | 
Income Tax : भूलकर भी कैश में ना करें ये 5 पेमेंट, पीछे पड़ जाएगा इनकम टैक्स विभाग

HR Breaking News, Digital Desk- डिजिटल युग में भुगतान प्रणालियों में बदलाव के साथ, निगरानी भी बढ़ गई है. आयकर विभाग ऑनलाइन भुगतान (online payment) और नकद लेनदेन दोनों पर नजर रखता है. यह सोचना गलत है कि जब तक आप खुद जानकारी नहीं देंगे, तब तक विभाग को पता नहीं चलेगा. 

आपके वित्तीय लेनदेन पर उनकी कड़ी नजर है और गलत जानकारी देने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. ऐसे में हम आपको 5 ऐसे कैश ट्रांसफर (cash tranfer) के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है. वरना कभी इनकम टैक्स का नोटिस आपके यहां आ सकता है.

बचत खाते में बड़ी रकम जमा करना-

यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो बैंक आपकी जानकारी आयकर विभाग (Income tax Department) को दे सकता है. इसके बाद आपसे पूछताछ की जा सकती है. नोटिस का मतलब टैक्स चोरी का आरोप नहीं है, लेकिन विभाग आपसे धन के स्रोत (source) के बारे में पूछेगा. यदि आपके जवाब मेल नहीं खाते हैं, तो जुर्माना लगाया जा सकता है.

FD में जमा की रकम-

इसके अलावा अगर आप सेफ रिटर्न (safe return) के लिए एफडी में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं, तब भी आप इनकम टैक्स (Income tax) की नजर में आ सकते हैं आपको अपनी इनकम का सोर्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा.

शेयर और म्यूचुअल फंड-

आप किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड (mutual fund) में अगर 10 लाख रुपये ज्यादा रुपया लगाते हैं, तो आपके न बताने पर भी वह जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट (tax department) तक पहुंच जाएगी. इसके बाद आपके पास नोटिस आ सकता है. जरूरी नहीं है डिपार्टमेंट तुरंत नोटिस भेजे, लेकिन चांसेस (chances) हैं कि आप इसकी जद में आए. आपको अपनी कमाई का हिसाब देना पड़ सकता है.

कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना-

अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज (credit card use) करने हैं और उसके बिल को चेक से या ऑफलाइन बैंक (offline bank) या फाइनेंशियल संस्था के पास जमा करते हैं. वह रकम हर महीने 1 लाख रुपये से ज्यादा होती है, तब आपको टैक्स डिपार्टमेंट (tax department) याद कर सकता है. पूछताछ का नोटिस भेज सकता है.

प्रॉपर्टी खरीदते समय कैश पेमेंट-

इसके अलावा अगर आप 30 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी (property) खरीदते हैं, तो आपको इसके सोर्स के बारे में बताना होगा. कहीं-कहीं यह लिमिट (limit) 50 लाख और 20 लाख रुपये भी है. इन पैसों से ज्यादा की प्रॉपर्टी लेने पर आपको इनकम का सोर्स डिपार्टमेंट (Income source Department) को बताना होगा.