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Income Tax Evasion: टैक्स का घपला करने वालों की अब खैर नहीं, इस तरीके से इनकम टैक्स को लग जाएगा एक मिनट में पता

Income Tax Evasion: अगर आप टैक्सपेयर है तो ये खबर आपके लिए है। टैक्स चोरी करने वालों की पहचान करने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ऐेसे में अब टैक्स का घपला करने वालों की खैर नहीं है...इस तरीके से इनकम टैक्स को लग जाएगा एक मिनट में पता। 
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Income Tax Evasion: टैक्स का घपला करने वालों की अब खैर नहीं, इस तरीके से इनकम टैक्स को लग जाएगा एक मिनट में पता

HR Breaking News, Digital Desk- Artificial Intelligence to Track Income Tax Evasion: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का जलवा हर जगह देखने को मिल रहा है. चैटजीपीटी के आने के बाद से ये टेक्नोलॉजी ज्यादा पॉपुलर हुई है. हमारी जिंदगी में भी AI का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. स्मार्ट टीवी देखते हुए बोलकर चैनल बदलना हो या मोबाइल में बोलकर कुछ सर्च करना हो, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी ताकत को पहचाना है. आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स में गड़बड़ी पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है.

अलग-अलग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेसिजेंस का बेनिफिट लिया जा रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एआई का सहारा लिया है. टैक्स चोरी करने वालों की पहचान करने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है. आइए देखते हैं कि इनकम की जानकारी छिपाने वाले टैक्स पेयर्स को एआई कैसे पकड़ लेता है.

AI ऐसे पकड़ता है टैक्स चोरी-

एआई को लेकर काफी गलत बातें कही जाती हैं, लेकिन इसके कई सही नतीजे भी सामने आए हैं. एआई की सबसे बड़ी खासियत में से एक ‘पैटर्न रिकॉग्निशन’ है. इसका मतबल है कि अगर किसी काम को एक खास तरीके से किया जाता है तो एआई तुरंत पकड़ लेता है. इनकम टैक्स फाइल करने के दौरान अगर टैक्स पेयर्स एक खास अंदाज से टैक्स चोरी करते हैं तो एआई पता लगा सकता है.

IT डिपार्टमेंट ने भेजे नोटिस-

एक रिपोर्ट के मुताबिक, IT डिपार्टमेंट ने कई सैलेरी वाले टैक्स पेयर्स को नोटिस जारी किए हैं. डिपार्टमेंट द्वारा ये सभी नोटिस 20 मार्च से 10 जून के बीच भेजे गए हैं. कई इनकम टैक्स रिटर्न की दोबारा जांच करने के बाद नोटिस जारी करने की कार्रवाई हुई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खासतौर पर दान देने के तहत मिलनी वाली छूट पर फोकस कर रहा है.

डोनेशन देने पर मिलती है टैक्स में छूट-

वित्त वर्ष 2019 में पॉलिटिकल पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए डोनेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80G के तहत पॉलिटिकल पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए डोनेशन के आधार पर टैक्स पेयर्स 50-100% टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. दूसरी तरफ, आईटी डिपार्टमेंट ने सेक्शन 138 और 148 (A) के तहत कई सौ लोगों को नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने सेक्शन 80G छूट लेने का दावा किया है.

AI ने कई टैक्स पेयर्स की पहचान की है जिन्होंने वित्त वर्ष 2019 में डोनेशन का दावा किया है. इनमें से कुछ ने ज्यादा छूट लेने के लिए भारी डोनेशन दिखाया है. अब इन टैक्स पेयर्स को डोनेशन से जुड़े सबूत देने होंगे. अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो नोटिस में बताई गई पेनल्टी देनी होगी. ट्रांजेक्शन साबित ना करने पर 50-200% जुर्माना देना पड़ सकता है.