Income Tax : 12 लाख 75 हजार से ज्यादा कमाई वाले कैसे बचा सकते हैं सारा टैक्स, जान लें काम की बात
Income Tax : इस साल फरवरी महीने में वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, इनकम टैक्स फ्री इनकम सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक कर दिया है। यानी अब 12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी कमाई 12 लाख 75 हजार से अधिक है तो आप कुछ टिप्स के जरिए इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। चलिए नीचे खबर में जानते हैं -

HR Breaking News (Income Tax Rule)। फरवरी 2025 में सरकार ने देश के आम बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स फ्री इनकम की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को एक रुपया भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा यदि नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) और पुरानी कर रिजीम को चुनकर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसके साथ ही नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) भी मिलेगा।
12 लाख से ज्यादातर इनकम को कर सकते हैं टैक्स फ्री -
अब 12.75 हजार या अधिक कमाई करने वालों के मन में सवाल उठ रहा है कि उनका क्या होगा? क्या इनकम एक रुपये भी अधिक होने पर सीधे 60 हजार रुपये का टैक्स (Tax rules) लग जाएगा? बता दें कि आप अपनी 12.75 हजार रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। चलिए नीचे खबर में समझते हैं पूरी कैलकुलेशन -
जानिये टैक्स बचाने का नियम -
यदि किसी की कमाई उसे मिलने वाली इनकम टैक्स छूट की लिमिट (Income tax exemption limit) से ज्यादा होती है, तो उस पर टैक्स कैलकुलेशन के समय मार्जिन की राहत भी देखी जाती है। टैक्स छूट सीमा से जितनी अधिक आपकी सैलरी है, आपको टैक्स उससे कम या अधिक से अधिक उसके बराबर ही भरना होगा।
चलिए यहां उदाहरण में समझते हैं -
मान लीजिए कि आपकी सैलरी 12 लाख 1 रुपये है तो ऐसी स्थिति में आपकी सैलरी इनकम टैक्स छूट के दायरे से 1 रुपये ज्यादा है, इसलिए आपकी पूरी इनकम टैक्स फ्री नहीं होगी, बल्कि आप पर टैक्स लगेगा। ऐसे में अगर पूरी कैलकुलेशन (Income Tax Calculation) की जाए तो 12 लाख पर 60 हजार रुपये का टैक्स बनता है, लेकिन आपकी सैलरी तो टैक्स छूट की सीमा से केवल 1 रुपये ज्यादा है। तो ऐसे में आप पर लगने वाला टैक्स अधिक से अधिक 1 रुपये ही होगा। यानी आपको 59,999 रुपये के मार्जिन का रिलीफ मिलेगा।
कितनी इनकम पर कितना चुकाना होगा टैक्स -
यदि 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (standard deduction) लेने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 12,10,000 रुपये बनती है तो आपका कुल टैक्स 61,500 रुपये बनेगा। ऐसे में आपको 51,500 रुपये की मार्जिन की राहत मिलेगी, जिसके बाद आपका टैक्स 10 हजार रुपये बन जाएगा।
अगर 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (standard deduction) लेने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 12,50,000 रुपये है तो आपका कुल टैक्स 67,500 रुपये बनेगा। इस पर आपको 17,500 रुपये की मार्जिन की राहत मिलेगी और आपको 50 हजार रुपये का टैक्स चुकाना होगा।
यदि 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम (taxable income) 12,70,000 रुपये है तो आपका टोटल टैक्स 70,500 रुपये बनेगा, जिस पर आपको 500 रुपये की मार्जिन की राहत मिलेगी। इस तरह आपको 70 हजार रुपये का टैक्स चुकाना होगा।
वहीं अगर 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम (taxable income) 12,75,000 रुपये होगी, तो आपका टोटल टैक्स 71,250 रुपये का बनेगा, जिस पर कोई मार्जिन की राहत नहीं मिलेगी और आपको पूरा टैक्स चुकाना होगा।