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Income Tax : सोना खरीदते वक्त इस लिमिट से ज्यादा दिया कैश तो पीछे पड़ जाएगा इनकम टैक्स विभाग

Gold in Cash : देशभर में सोने में निवेश की परंपरा सदियों से चली आ रही है।  किसी खास मौके पर त्योहारों में या शादियों में लोग जमकर सोना खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से सोना खरीदते वक्त कैश में पेमेंट की एक लिमिट (Gold limit in Cash) तय की हुई है।  अगर व्यक्ति उस लिमिट को क्रॉस कर देता है तेा ऐसे में आयकर विभाग पीछे पड़ सकता है।
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  Income Tax : सोना खरीदते वक्त इस लिमिट से ज्यादा दिया कैश तो पीछे पड़ जाएगा इनकम टैक्स विभाग

HR Breaking News - (Gold limit updates) अक्सर जब भी लोग सोने के गहने खरीदते हैं तो चेक या ऑनलाइन भुगतान न कर कैश में ही भुगतान करते हैं, क्योंकि वो आज भी आयकर विभाग द्वारा सोना खरीदते समय कैश के भुगतान की लिमिट से वाकिफ नहीं है। अगर आप भी सोना खरीदते समय कैश में ही पेमेंट करते हैं तो आपको इस लिमिट(How much Gold Can Buy in Cash) के बारे में जान लेना चाहि, नहीं तो आपके घर आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।

जानिए क्या है नियम-


दरअसल, आपको बता दें कि वैसे तो आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से गोल्‍ड खरीदने की कोई लिमिट तय नहीं है। एक व्यक्ति कितना भी गोल्ड खरीद सकता है, लेकिन सोना  (Gold Buying Cash Limit)  खरीदते समय कैश में भुगतान को लेकर नियम बना हुआ है। नियमों के अनुसार आयकर विभाग की ओर से लिमिट तय की गई हुई है। अगर व्यक्ति इस लिमिट से ज्‍यादा का भुगतान करता है तो ऐसे में उसके पीछे इनकम टैक्‍स विभाग पड़ सकता है। आपको भी कैश की इस लिमिट के बारे में जान लेना चाहिए।


कैश में कितना कर सकते हैं भुगतान-


सरकार की ओर से इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं और इन नियमों के मुताबिक एक ग्राह‍क गोल्‍ड (Rules for buying gold in cash) या ज्‍वैलरी खरीदते समय केवल 2 लाख रुपये तक ही कैश में दे  सकता है। इनकम टैक्‍स कानून गोल्‍ड खरीदने पर कोई रोक नहीं लगाता है, लेकिन  गोल्ड खरीदते वक्त नकद में भुगतान को लेकर 2 लाख की लिमिट (cash limit For Gold)  तय कर रखी है। आयकर कानून के अनुसार अगर व्यक्ति इससे ज्यादार  का भुगतान नकद में करता है तो इसे वैध नहीं माना जाता है ऐसा करने पर उसपर पेनाल्‍टी लग जाएगी।


कितनी लगेगी पेनाल्टी-


आयकर विभाग(Income Tax Rules)  की ओर से लिमिट का उंल्लघन करने पर कुछ प्रावधान लागू किए गए हैं।इनकम टैक्‍स विभाग का उल्लंघन करने पर अगर व्यक्ति कैश में 2 लाख (cash me kitna gold le) से ज्‍यादा का भुगतान करता है तो उसके लिए उसे जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है और नियमों के अनुसार आप 2 लाख से ऊपर का जितना भुगतान करते हैं, उतना ही मूल्‍य के बराबर आपपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आयकर विभाग की ओर से खरीददार के साथ-साथ इसके लिए ज्‍वैलर्स से भी सवाल किए जाएंगे।

कैश में गोल्ड खरीदने का तरीका-


अगर आपको ज्‍वैलरी खरीदनी है और आपके पास पेमेंट (Cash me payment ka option)के लिए कैश का ही ऑप्शन है तो आयकर विभाग की ओर से इसको लेकर भी बताया गया है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार अगर आपने किसी ज्‍वैलर से 2 लाख रुपये से ज्‍यादा के गहने नकद(Limit for buying gold in cash) (Limit for buying gold in cash)  में खरीदें हैं तो बस इसके लिए  आपको उसके पास अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होगा। ऐसा करने पर आप जुर्माने का भुगतान करन से बच सकते हैं।