Income Tax : 17 लाख तक की आय हो जाएगी टैक्स फ्री, जान लें इनकम टैक्स के नियम

HR Breaking News - (tax limit)। केंद्रीय बजट 2025-26 में इनकम टैक्स विभाग (income tax department) ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन अब आपको इस लिमिट (new taax limit) से भी ज्यारा राशि पर भी टैक्स का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।
अब विभाग ने आय सीमा को बढ़ाकर 17 लाख रुपये तक कर दिया है। आयकर अधिनियम के मुताबिक कुछ शर्तों को पूरा करने पर न्यू टैक्स सिस्टम में कुछ अन्य भत्तों को आयकर से मुक्त कर दिया है। खबर में जानिये टैक्स छूट पाने को लेकर पूरी डिटेल।
नई कर व्यवस्था के तहत मिलेगी छूट-
इनकम टैक्स विभाग की नई कर व्यवस्था (new tax slab) के तहत, आयकर अधिनियम में कुछ भत्ते को शामिल किया गया है जो करदाताओं को अपने सैलरी स्ट्रक्चर को फिर से व्यवस्थित करने में सहायता कर सकता है। अगर कुछ शर्तें को पूरा कर दिया जाता है तो ये भत्ते न्यू टैक्स सिस्टम (New Tax System) के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री रहने वाले हैं। ये भत्ते टैक्सपेयर को न्यू टैक्स सिस्टम के तहत कर योग्य आय को कम करने में सहायता कर सकते हैं।
ये भत्ते हैं आयकर विभाग की छूट से मुक्त-
इनकम टैक्स विभाग द्वारा अलाउंस और रीइंबर्समेंट (Reimbursement kya h) जो नई व्यवस्था के तहत आयकर से मुक्त किये गए है।
टेलीफोन और मोबाइल बिल पर किया जा सकता है छूट का दावा-
एक वेतनभोगी कर्मचारी (update for employees) को अपने द्वारा भुगतान किए गए टेलीफोन और मोबाइल बिलों पर भी छूट का दावा किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने फिलहाल किसी सीमा को तय नहीं किया है। इसलिए अगर कर्मचारी अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहते हैं तो वो टेलीफोन, (tax relief on telephone bill) मोबाइल, इंटरनेट बिल को शामिल कर सकते हैं। इस कदम से उन्हें कर देयता कम करने में मदद मिलेगी।
स्पेशल एंप्लॉय के लिए अलांउस
आयकर अधिनियम के स्पेशल एंप्लॉय के लिए कुछ अलग से प्रावधान लागू किए गए हैं। इन प्रावधानों के तहत सक्षम लोगों को टैक्स-फ्री ट्रांसपोर्टेशन भत्ते (Tax-free transportation allowances) उपलब्ध कराए जाते हैं। इन भत्तों को इसलिए दिया जाता है ताकि स्पेशल एंप्लॉय घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर जा सकें।
प्रावधान के अनुसार जो कर्मचारी सक्षम हैं, उन्हें परिवहन भत्ते पर 3,200 रुपये प्रति माह या 38,400 रुपये प्रति वर्ष तक छूट दी जाती है। इन स्पेशल एंप्लॉय में अंधे/बहरे/गूंगे या निचले छोरों की विकलांगता के कर्मचारी शामिल है और इसके साथ आर्थोपेडिक रूप से विकलांग हैं, उन कर्मचारियों को भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) मिलता है।
क्या है व्हीकल रीइंबर्समेंट -
व्हीकल रीइंबर्समेंट (Vehicle Reimbursement service) एक तरह की सुविधा होती है, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनके काम के बदले में दी जाती है। बता दें कि यह खासतौर पर सक्षम कर्मचारियों के लिए उपलब्ध परिवहन भत्ते से बेहद अलग है। आयकर नियमों (income tax rules) के मुताबिक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग के लिए जो कार का पार्क मूल्य दिया जाता है, वो बेहद कम है।