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Income Tax : इनकम टैक्स रिर्टन भरने के लिए जारी हुए ITR-1, 2 और ITR-4, अब करदाता चुटकियों में ऐसे कर पाएंगे ई-फाइलिंग

Income Tax Return : हर वित्त वर्ष में इनकम टैक्स के अंदर आने वाले लोगों को इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करना होता है। आयकर विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 (असिसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्मा जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि 1 अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब आपका ये काम बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। देर मत करें अभी जारी कर दें प्रक्रिया...

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HR Breaking News, Digital Desk : ITR filing forms for FY 2023-24- हाल ही में पुराना वित्त वर्ष खत्म हो नए का आगमन हुआ है।  वित्त वर्ष के शुरू हासेते ही कई जरूरी काम भी करने अनिवार्य हो जाते है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 (Financial Year24) के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR-1, ITR-2, ITR-4) को ऑनलाइन  उपलब्ध करवा दिया है। आप करदाता आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन टैक्स फाइल कर सकते हैं।  


जानकारी के लिए बता दें कि आईटीआर फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल (E-Filing Portal open) 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया है। यानी कि करदाता आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करके आसानी से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2024 है।  

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने करदाता के लिए आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-4 का ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटीज भी जारी किया था। टैक्सपेयर ई-फाइलिंग के अलावा JSON के जरिये भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

जान लें रिटर्न फाइल करने के लिए क्या है ऑप्शन


टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) के जरिये आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
करदाता के पास JSON के जरिये भी ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन है।
इसके अलावा JSON और  एक्सेल यूटिलिटीज के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटर्न भी फाइल किया जा सकता है।


ई-फाइलिंग पोर्टल पर कैसे फाइल करें ITR


टैक्सपेयर को ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।


इसके बाद स्क्रीन पर शो हो रहे 'आईटीआर फाइल' (File Income Tax Return) ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।


अब स्क्रीन पर करदाता को को वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और 26एएस फॉर्म शो होगा। इस फॉर्म में लगभग करदाता की सभी जानकारी भरी होगी। करदाता को सभी जानकारी को एक बार क्रॉस चेक जरूर करना होगा।


वह फॉर्म 16, फॉर्म 16ए, अन्य टीडीएस प्रमाणपत्र (TDS Certificate), ब्याज प्रमाणपत्र (Interest Certificate) और वेतन पर्ची (Pay Slip) को जरूर दो-तीन बार चेक करें।


अगर सभी डेटा सही हैं तब ही फॉर्म को सबमिट कर दें।


इस तरह वह आसानी से ई-फाइलिंग के जरिये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 


ऑफलाइन भी ऐसे कर सकते है रिटर्न फाइल


बता दें कि टैक्सपयर के पास JSON और  एक्सेल यूटिलिटीज के जरिये ऑफलाइन आईटीआर फाइल (offline itr file) करने का भी ऑप्शन है। ऑफलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर को ई-फाइलिंग पोर्टल से फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। 


पहले से भरे फॉर्म और उसके डेटा के लिए करदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल से इनकम टैक्स अकाउंट ऑप्शन में जाकर प्रीफिल्ड एक्सएमएल को डाउनलोड करना होगा।

फॉर्म को क्रॉस चेक और एडिट करने के बाद करदाता को यह फॉर्म फिर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना होगा।


क्या होती है आईटीआर फॉर्म की पात्रता?


ITR-1: जिन करदाता की इनकम सैलरी, प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन, कृषि से 50,000 रुपये तक की इनकम या फिर कोई और सोर्स से इनकम होती है उन्हें रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म भरना होता है। बता दें कि इसमें करदाता की 1 वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए।

ITR-2: जो टैक्सपेयर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी या फिर कोई कैपिटल गेन से मुनाफा कमाते हैं उन्हें आईटीआर-2 फॉर्म भरना होता है।

ITR-4: जिन करदाता की इनकम उनके बिजनेस से होती है या फिर वो धारा 44एडी, 44एडीए और 44एई के तहत आते हैं वह रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-4 का इस्तेमाल करते हैं।