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Income Tax New Rules : वित्त मंत्री ने नहीं किया ऐलान तो भी लागू होंगे इनकम टैक्स छूट के नए नियम

Income Tax News: अगर कोई इससे ऑप्ट-आउट नहीं करता है, तो यह डिफॉल्ट यानि कि खुद ही लागू हो जाएगा. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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Income Tax New Rules : वित्त मंत्री ने नहीं किया ऐलान तो भी लागू होंगे इनकम टैक्स छूट के नए नियम

HR Breaking News (ब्यूरो)।  वित्त मंत्रालय टैक्स छूट देने  का एलान कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि नई व्यवस्था यानि न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन कटौती सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. सूत्रों की मानें तो अपने तीसरे कार्यकाल के पहला बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास को छूट देने का एलान कर सकती है.


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Niramala Sitharaman) अंतिम फैसला लिए जाने से पहले इन इंटरनल असेसमेंट को अन्य सरकारी शाखाओं और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ रिव्यू किया जाएगा.

पिछले साल बजट में वित्त मंत्री ने नई रिजीम के तहत सैलरी पर काम करने वाले टैक्सपेयर्स और पेंसनर्स के लिए 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रस्ताव रखा था. अगर कोई इससे ऑप्ट-आउट नहीं करता है, तो यह डिफॉल्ट यानि कि खुद ही लागू हो जाएगा. इसके अलावा धारा 87A के तहत 7 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य इनकम के लिए छूट बढ़ा दी गई. नई रिजीम के तहत सबसे ज्यादा सरचार्ज भी हटा दिया गया है.

सैलरी पर काम करने वाले व्यक्तियों को मेडिकल और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में मदद करने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट शुरू में 40,000 रुपए रखी गई थी और इसे 2019 में बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था. मौजूदा कॉस्ट ऑफ लिविंग और इंफ्लेशन को देखते हुए, इस लिमिट पर्याप्त नहीं माना जा रहा है. उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए किया जा सकता है.

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