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Income Tax New Rules : घर और बैंक अकाउंट में पैसे रखने की क्या है लिमिट, जान लें इनकम टैक्स के नए नियम

Income Tax Rules: देश में टैक्स चोरी और काले धन को लेकर कैश पजेशन और ट्रांजैक्शन पर बहुत से नियम बनाए गए हैं. वहीं कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के मन में एक सवाल बना रहता है कि घर में कितना कैश रखा जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर कितना रख सकते हैं कैश. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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HR Breaking News (नई दिल्ली)। देश में टैक्स चोरी और काले धन को लेकर कैश पजेशन और ट्रांजैक्शन पर बहुत से नियम बनाए गए हैं. वहीं कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के मन में एक सवाल बना रहता है कि घर में कितना कैश रखा जा सकता है. घर में कैश रखना आपके दो चिजों पर निर्भर करता है. पहला तो आपकी आर्थीक क्षमता दूसरा आपके लेन-देन करने की आदत. वहीं आपको ये भी बता दें कि घर पर कैश रखने का कोई लिमिट  नहीं होता है. अगर आप सक्षम हैं तो जितना चाहें उतना कैश घर में रख सकते हैं. लेकिन एक नियम आपको याद रखने की जरूरत है वो हैं आपके पास एक-एक पैसे का हिसाब होना चाहिए कि आपके कमाई का सोर्स क्या है और आपने टैक्स भरा है कि नहीं. 

इनकम टैक्स के अनुसार आप घर पर जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं. लेकिन हां अगर किसी भी कारण वश जांच एजेंसी के पकड़ में आते हैं तो आपके पास इन पैसों का पूरा हिसाब होना चाहिए. इसके साथ आईटीआर डेक्लेरेशन भी होना चाहिए. वहीं अगर आप यह नहीं दिखा पाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है. आपको शायद ही पता हो कि नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स ने कहा था कि जिन लोगों के घर पर अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो पूरे बरामद अमाउंट का  137%  टैक्स लगाया जा सकता है. 

लेन-देन पर होती है लिमिट


कैंद्रिय प्रत्यक्ष बोर्ड के अनुसार एक बार में कम से कम 50,000 रुपये से ऊपर कैश डिपॉजिट या विदड्रॉल करने के लिए आपको पैन कार्ड दिखाना होगा. जो लोग एक साल में 20 लाख से ऊपर की रकम को निकालते हैं उनको भी  पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा. वहीं नहीं दिखाने पर आपके भपर जुर्माना भी लग सकता है. क्रेडिट-डेबिट कार्ड के माध्यम से आप एक बार में 1 लाख रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन करने पर आपके भपर जांच भी हो सकती है.