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Income Tax : कितना भी पैसा कमाइए, नहीं देना होगा इनकम टैक्स, जानिए किनको मिलती है ये छूट

Income Tax : जिस भी नागरिक की सैलरी आयकर विभाग के अंतर्गत आती है, उनके लिए इनकम टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन क्या  आप जानते हैं कि देश का एक राज्या ऐसा भी है, जहां पर व्यक्ति को कितनी भी आय कमाने पर एक ही रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता। आप  भी जानना चाहते होंगे कि आखिर किन लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax Rules)न भरने की ये खास छूट दी जाती है तो  आइए जानते हैं इस बारे में खबर के माध्यम से।

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Income Tax : कितना भी पैसा कमाइए, नहीं देना होगा इनकम टैक्स, जानिए किनको मिलती है ये छूट

HR Breaking News (Income Tax) देश का तकरीबन हर नागरिक इनकम टैक्स भरता ही है और इनकम टैक्स भरना उनका कर्तव्य माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहां राज्य के नागरिकों कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं।

इस राज्य के लोगों को सरकार की ओर से छूट (Income Tax Updates) दी गई है। आइए खबर में जानते हैं इस राज्य के लोगों को किन चीजों में छूट मिली हुई है।

कितने रुपये तक की इनकम पर है आय टैक्स फ्री
 

हालांकि अब तो फिर भी सरकार की ओर से इनकम टैक्स को लेकर काफी राहत दे दी गई है। सरकार ने इस  बार के बजट में इनकम टैक्स (Income Tax)भरने के लिए 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स (Income Tax) फ्री कर दिया है।

हालांकि अगर आपकी इनकम तय सीमा से ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन देश में एक राज्य ऐसा है जहां चाहे हर दिन की कमाई 12 लाख हो या फिर 12 करोड़ भी हो तो भी इसके लिए एक पैसा टैक्स नहीं देना होता है।
 

 

किन राज्यों के नागरिक को नहीं देना पड़ता टैक्स
 

आइए जानते हैं कि कौन से नागरिकों को इनकम टैक्स (Income Tax) का एक रुपया भी नहीं देना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सिक्किम राज्य की। जिसे 1975 में एक शर्त पर भारत में विलय किया गया था। शर्त के मुताबिक सिक्किम का पूराना कानून (Sikkim law)और विशेष दर्ज जारी रहेगा।

इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के इस प्रदेश ने अपने खुद के सिक्किम आयकर मैनुअल (Sikkim Income Tax Manual)1948 का अनुपालन भी किया है। यह राज्य 1975 से कर कानूनों को काबू में करता है। नियमों के मुताबिक सिक्किम राज्य के किसी भी निवासी को भारत सरकार को टैक्स (Income Tax) का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

इस कानून के अनुसार मिलती है टैक्स में छूट 
 

जानकारी के मुताबिक सिक्किम ने साल 2008 में कर कानून को केंसिल कर दिए गए थे। 2008 के केंद्रीय बजट (Union Budget)में धारा 10 (26AAA) जोड़कर राज्य के नागरिकों को कर टैक्स में छूट दी गई है। बता दें कि इस अधिनियम की एक धारा सिक्किम राज्य के निवासियों को जो विशेष दर्जे दिए गए हैं, उसकी रक्षा करती है।

अनुच्छेद 371 (F) के मुताबिक सिक्किमियों को शामिल किया गया। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 2008 में सिक्किम के 94 प्रतिशत से अधिक नागरिकों को कर में छूट दी गई है। इसके साथ ही धारा 10 (26AAA) के तहत, सिक्किम के नागरिकों को शेयर पर डिविडेंड या रिटर्न के रूप में जो आय प्राप्त होती है, उस पर भी छूट मिली हुई है।


देश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)का कहना है कि धारा 10 (26AAA) के मुताबिक इस समय में मौजुदा टैक्स छूट का फायदा सिक्किम के सभी नागरिकों को मिलेगा।

इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो भारत में सिक्किम के विलय से पहले ही यहां आकर स्थायी रूप से रहने लगे थे। पूरे देश में सिक्किम इकलौता ऐसा राज्य है, जहां के निवासियों को एक भी रुपये टैक्स नहीं देना पड़ता है।